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ज्ञानवापी के लिए भूमि अधिग्रहण: अदालत ने सुनवाई की तारीख तय की, सरकार और मसाजिद कमेटी को समन जारी

काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद जारी है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद से जमीन की अदला-बदली को चुनौती देने वाले वाद पर सिविल जज हितेश अग्रवाल ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। विपक्षी प्रदेश सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को सूचित करने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।

By devendra nath singh Edited By: Vivek Shukla Updated: Sun, 08 Sep 2024 09:50 AM (IST)
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ज्ञानवापी मामले की एक और वाद की सुनवाई। जागरण

विधि संवाददाता,जागरण वाराणसी। काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर समस्त अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में घोषित करने व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद से जमीन की अदला बदली को चुनौती देने वाले वाद पर सुनवाई होगी।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल ने इस वाद को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए विपक्षी प्रदेश सरकार, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को सूचित करने के लिए सम्मन जारी का आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।

वकील नित्यानन्द राय की ओर से दाखिल वाद में कहा गया है कि प्लाट संख्या 8276 (ज्ञानवापी परिक्षेत्र में स्थित) का स्वयं को मालिक बताते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गये भवन संख्या सीके 38/12,13 से अदला-बदली कर ली।

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उसके द्वारा सीके 31/19 को प्लाट संख्या 8276 पर अवस्थित बताया मगर कोई प्रमाण नहीं दिया गया। काशी विश्वनाथ कारिडोर को बनाने में हुई जल्दीबाजी का फायदा उठाते हुये अदला-बदली का षड्यंत्र रचा। जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश सरकार व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के बीच दस जुलाई 2021को उपनिबंधक (द्वितीय) के यहां अदला-बदली का निबंधन हुआ जो गलत है।

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अदला-बदली विलेख में भवन संख्या सीके 31/19 की चौहद्दी पूरब, पश्चिम, उत्तर,दक्षिण में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है। अपील की गई है कि दस जुलाई 2021के विनिमय प्रलेख को शुन्य घोषित किया जाय तथा विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में आने वाले समस्त आराजी 8276,9130,9131,9132,9133,9134,9135 मौजा शहर खास, परगना देहात अमानत पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का स्वामित्व घोषित किया जाए।