Gyanvapi Masjid Case : 'ज्ञानवापी मामला सुनवाई के योग्य', अदालत का ऐतिहासिक फैसला
Gyanvapi Masjid Case Latest Updates ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार को अदालत का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली है। इस बाबत कोर्ट ने सोमवार को केस सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
Uttar Pradesh | The court rejected the Muslim side's petition and said the suit is maintainable. The next hearing of the case is on Sep 22: Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/EYqF3nxRlT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से संपूर्ण देश खुश हैं। हमारे हिंदू भाइयों और बहनों से विनती है कि आज फैसले के जश्न में अपने घरों में घी के दीये जलायें, शंख और नगाड़े बजाने के साथ ही हर-हर महादेव के नारे भी लगाएं। वहीं अदालत का फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में हर-हर बम-बम और हर हर महादेव का उद्घोष काफी देर तक गूंजता रहा। दोपहर एक बजे तक दोनों पक्षों के वकील कोर्ट परिसर में पहुंचे और अपने पक्ष के वादी प्रतिवादी से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी महिलाएं तो मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सदस्य भी कोर्ट पहुंच गए। हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में मुलाकात और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद कोर्ट का सभी ने रुख किया।#WATCH | Varanasi, UP: "Bharat is happy today, my Hindu brothers & sisters should light diyas to celebrate," says petitioner from Hindu side Manju Vyas as she dances & celebrates the Gyanvapi Shringar Gauri verdict pic.twitter.com/hO7frpErNF
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
यह भी पढ़ें : Gyanvapi Masjid case : 1993 में बैरिकेडिंग होने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद में नियमित होता था श्रृंगार गौरी का दर्शन-पूजन, पढ़ें...वाराणसी में सुबह से ही कचहरी परिसर में 250 सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के बीच गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। दोपहर ढाई बजे अदालत का फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि पुलिस अधिकारियों ने 18 थानों की पुलिस फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया था। लगभग दो हजार से अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती इस मामले को लेकर कचहरी से लेकर ज्ञानवापी परिक्षेत्र तक की गई थी। यह भी पढ़ें : Gyanvapi Masjid case : वाराणसी में अदालत के फैसले के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, 2000 से अधिक सुरक्षा बल तैनातमंदिर पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मुकदमा सुनने योग्य है। वहीं, मस्जिद पक्ष ने भी इसे स्थानीय अदालत में सुनने योग्य नहीं बताने का प्रयास किया है। पूरे प्रकरण की क्रोनोलाजी, मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष की प्रमुख दलीलें, मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र की प्रमुख बातें सुनने के बाद अदालत की ओर से 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। दोपहर सवा दो बजे तक इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्ष आगे की विधिक कार्रवाई की रूपरेखा तय करने में जुट गए हैं। इस लिहाज से सोमवार को आने वाले फैसले ने मस्जिद मामले का रुख तय कर दिया है। यह भी पढ़ें : Gyanvapi Masjid case : चौबीस साल पहले भी आया था ज्ञानवापी प्रकरण में पोषणीयता पर फैसला, आज हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई, जानें पूरा प्रकरण...लगभग 24 वर्ष पहले भी प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर की ओर से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। तब वाराणसी की सिविल जज की अदालत ने मुकदमे को सुनने योग्य नहीं माना था। वादी पक्ष ने निगरानी याचिका दाखिल की। प्रथम जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए मुकदमा सुनने योग्य माना था। इसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया है। सोमवार को इस मामले में भी अदालत में सुनवाई की गई। सोशल मीडिया पर निगाह : पुलिस की टीम ही नहीं प्रशासिनक स्तर पर भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अदालत का फैसला आने के दौरान अफवाह फैलाने वाले व किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिकायत मिलने पर तत्काल जांच और विधिक कार्रवाई की तैयारी जिला पुलिस प्रशासन ने कर ली थी। यह भी पढ़ें : Gyanvapi case Varanasi : अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी को बताया था औरंगजेब द्वारा दी गई वक्फ की संपत्ति, अदालत ने किया खारिजयह भी पढ़ें : Gyanvapi Masjid case : हिंदू पक्ष की वह दलीलें जिसके आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आया अदालत का फैसलाHindu women who had filed petitions seeking the right to worship Maa Shringar Gauri on the outer wall of the Gyanvapi mosque complex located next to the Kashi Vishwanath temple going to Varanasi Court ahead of the judgement pic.twitter.com/Jz14bq0EFD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022