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Gyanvapi Masjid case : श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की 17 नवंबर और ज्ञानवापी में उर्स की सुनवाई 5 दिसंबर को

Gyanvapi Masjid Varanasi ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को दो अहम मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार सहित ज्ञानवापी परिसर में उर्स के आयोजन की मांग पर सुनवाई अदालत करेगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Fri, 11 Nov 2022 03:22 PM (IST)
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ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में दो मामलों की सुनवाई आज अदालत में हो रही है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भगवान आदिविविश्वेश्वर के राग भोग की मांग के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने से सुनवाई की अगली तिथि 17 नवंबर तय की है। यह मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हैं।

वहीं ज्ञानवापी परिसर में कब्रों के होने की बात कहते हुए उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधि की मांग को लेकर मुख्तार अहमद समेत अन्य की ओर से दाखिल प्रर्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इसमें वादी की ओर से ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग की। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसम्बर को होगी। वहीं जिला जज की अदालत में लंबित वाद के मामले में पांच दिसंबर को सुनवाई होगी। 

ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की मान्‍यता होने और उनकी वर्ष भर तक पूजा -अर्चना के अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई आज अदालत में होने जा रही है। वहीं ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष उर्स के आयोजन की मांग कर रहा है, जिसपर अदालत दोपहर बाद सुनवाई करेगी। इस लिहाज से जो प्रमुख मामलों की आज वाराणसी अदालत में सुनवाई होने के बाद पांच दिसंबर तय नई तारीख तय कर दी गई। 

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में शुक्रवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पूजा अर्चना मामले की सुनवाई हुई। पिछली तिथि पर अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी। इस पर मंदिर पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल की जानी थी। अब इस मामले में अदालत पांच दिसंबर को सुनवाई करेगी। 

इसी केस में पिछली तिथि पर ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए वादी मंदिर पक्ष ने कारमाइकल लाइब्रेरी में मिली गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति को संरक्षित करने की मांग भी की थी। इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अंजुमन इंतेजामिया की ओर से समय मांगने पर 100 रुपये हर्जाना भी दिया गया था। 

ज्ञानवापी में उर्स की मांग पर भी सुनवाई 

वाराणसी में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में शुक्रवार को मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादियों की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई हुई। लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद, डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। कोर्ट से गुजारिश की है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने, फातिया पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन करने के अधिकार से वंचित न किया जाए। इस मामले में अदालत ने 5 दिसंबर की तिथि तय की है। 

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