MLA Vijay Mishra जमानत याचिका पर सुनवाई आठ सितंबर को, पत्नी व पुत्र अभी तक फरार
पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते बाहुबली विधायक विजय मिश्र के जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली तारीख आठ सितंबर मुकर्रर की है।
By Saurabh ChakravartyEdited By: Updated: Tue, 01 Sep 2020 11:05 PM (IST)
भदोही, जेएनएन। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते बाहुबली विधायक विजय मिश्र के जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली तारीख आठ सितंबर मुकर्रर की है। गोपीगंज क्षेत्र के कौलापुर निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने विधायक और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक वर्तमान समय में चित्रकूट जेल में बंद हैं जबकि एमएलसी और उनके पुत्र फरार चल रहे हैं। दोनों लोगों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है जबकि विधायक ने जमानत के लिए जिला सत्र एंव जनपद न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थनापत्र दिए थे। राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निश्चित कर दी है।
विधायक विजय मिश्र के निरस्त होंगे सात असलहे लाइसेंस बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर पहले सरकारी भूमि और फिर रिश्तेदार का भवन कब्जा, जबरिया चेक पर हस्ताक्षर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उनके असलहा को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी रामबदन ङ्क्षसह ने उनके और एमएलसी रामलली और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के सात असलहा लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की है। आरोप है कि उनके ऊपर विभिन्न थानों में 73 मुकदमा दर्ज है।
एसपी ने बताया कि विधायक और एमएलसी तथा उनके उनके पुत्र पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इसलिए गोपीगंज पुलिस द्वारा उनके लाइसेंसी असलहा को निरस्त करने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बताया कि इसमें विधायक का एक रायफल और पिस्टल, रामलली की एक डबल बैरल बंदूक 12 बोर एक रिवाल्वर, एक रायफल और उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम एक रिवाल्वर, एक रायफल का लाइंसेस शामिल है। बताया कि सभी असलहां को लाइसेंस करने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी के यहां रिपेार्ट भेज दी गई है। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि उनकी ओर से लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति डीएम को कर दी गई है।
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