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आपके सपनों के महल में न लगे कोई दाग, कराएं वीडीए से अपने घर का नक्शा पास Varanasi news

यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो नियम के मुताबिक ही बनाएं। इसके लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा जरूर पास कराएं और जनसुविधाओं का लाभ लें।

By Edited By: Mon, 16 Sep 2019 07:50 AM (IST)
आपके सपनों के महल में न लगे कोई दाग, कराएं वीडीए से अपने घर का नक्शा पास Varanasi news
आपके सपनों के महल में न लगे कोई दाग, कराएं वीडीए से अपने घर का नक्शा पास Varanasi news

वाराणसी, जेएनएन। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो नियम के मुताबिक ही बनाएं। इसके लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा जरूर पास कराएं और जनसुविधाओं का लाभ लें। अवैध निर्माण करने पर वीडीए के अधिकारी या वार्ड अभियंता कार्रवाई करेंगे। नक्शा पास कराने के बाद भी कोई कर्मचारी परेशान करता है तो शिकायत करें। उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। किसी आर्किटेक्ट से मकान का नक्शा बनवाकर विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। कोई परेशानी है तो कार्यालय में बने हेल्प डेस्क की मदद लें। इसी से संबंधित भवन स्वामियों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय ने दी। वह रविवार को नदेसर स्थित दैनिक जागरण कार्यालय में प्रश्न पहर के तहत पाठकों से रूबरू थे। उन्होंने पाठकों की हर जिज्ञासाओं को भी शांत किया। उनसे बातचीत के कुछ अंश..।

सवाल : नक्शा पास कराने के लिए क्या करें। हरिराम सिंह, खजुरी

जवाब : नक्शा पास कराने को आर्किटेक्ट की मदद से वीडीए के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद सभी पेपरों को दें।

सवाल : 55 साल पुराना मकान है फिर भी जेई ने नोटिस भेजा है। दिलीप मौर्या, चौकाघाट पानी टंकी।

जवाब : नोटिस का तय तिथि पर जवाब दें। यह भी बताएं कि मकान पुराना है। इसका प्रमाणपत्र दें। नोटिस निरस्त कर दी जाएगी।

सवाल : केदार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण हो रहा है। विकास, सोनारपुरा।

जवाब : यह नहीं होने दिया जाएगा। वीडीए जेई जाकर मौके पर जांच करेंगे।

सवाल : ब्लाक से अनुमति लेकर मकान बनवाया था। अब वीडीए ने नोटिस जारी किया है। बृजेश कुमार, उद्देश्य नगर कालोनी, भुल्लनपुर।

जवाब : नोटिस जारी करने के साथ निश्चित तिथि को बुलाया गया होगा। सभी पेपर लेकर आइए। यदि अनुमति होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

सवाल : क्षेत्र में मॉल बनाने के साथ भवन स्वामी ने चारों तरफ जमीन कब्जा लिया है। उदय सिंह, गिरजाघर चर्च, गोदौलिया जवाब: मॉल की वीडीए टीम जांच करेगी। यदि अवैध निर्माण किया गया है तो कार्रवाई तय हैं।

सवाल : शिवपुरी कालोनी का वीडीए से ले-आउट पास है। यहां तीन प्रवेश गेट थे जिसमें दो को जबर्दस्ती बंद कर दिया गया है। सेनापति ओझा, शिवपुरी कालोनी, लंका जवाब: ले-आउट देखने के साथ ही इसकी जांच कराई जाएगी। यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होगी।

सवाल : जानकारी के अभाव में घर बनवा लिया। अब नक्शा पास कराना चाहता हूं। हदृय नारायण पांडेय, बुद्धा सिटी कालोनी सारनाथ

जवाब : मकान बनवाने के बाद भी शमन शुल्क कराया जा सकता है। किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सवाल : फ्लैट का पूरा पैसा जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हरिओम पांडेय, अशोक विहार कालोनी पहड़िया।

जवाब : यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित कर्मचारी से पूछा जाएगा।

सवाल : प्रेमचंद्र नगर कालोनी में एक आराजी नंबर पर पांच मकान बने हैं। सिर्फ एक को नोटिस दी गई जबकि अन्य को नहीं, क्यों। प्रमोद कौशल, प्रेमचंद्र नगर कालोनी

जवाब : एक मकान को नोटिस जारी होने का सवाल नहीं उठता। कई बने हैं तो सभी को नोटिस होगी लेकिन जांच होने के बाद।

सवाल : मल्टी स्टोरी का नक्शा पास होने पर उसका ब्यौरा सार्वजनिक हो ताकि फ्लैट लेने से पहले जानकारी हो सके। रमेश कुमार, महमूरगंज।

जवाब : वीडीए क्षेत्र में जितनी मल्टी स्टोरी बनी है उसकी सूची सार्वजनिक की जाएगी। साथ में जोनल अधिकारी से संपर्क का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं।

सवाल : नटिनियादाई-परमानंदपुर मार्ग पिछले डेढ वर्ष से कंकरीट का बन रहा है। जगह-जगह कटा है। दर्जनों कालोनी के लोगों का निकलना मुश्किल है। डा. राम नवल वर्मा, महेशपुर।

जवाब: मैं स्वयं उसे देख कर आया हूं। आदेश दिया है। मेन रोड का ढक्कन जल निगम उपर कर रहा है। कार्य पूरा होते ही सड़क एक माह में बन जाएगा।

सवाल : कालोनियों में लोग तीन से अधिक मंजिल का निर्माण करा लेते हैं। इससे आसपास निवास करने वालों की प्राइवेसी प्रभावित होती है। अनुराग चौरसिया, सूरजकुंड

जवाब-नियम के विरुद्ध कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर कहीं अवैध निर्माण हो तो नाम-पता बताइये, कार्रवाई की जाएगी।

सवाल : मकान बना है। नक्शा पास नहीं है। नोटिस आ गई है। क्या करें। विनय प्रकाश चौकाघाट।

जवाब-नोटिस में जो तिथि तय है उस दिन कार्यालय में आ कर जोनल अधिकारी से मिलें। वह बताएंगे कि कैसे निर्माण को नियमित कर सकते हैं।

सवाल : नक्शा पास कराने के बाद क्या उससे इतर कुछ निर्माण कर सकते हैं। अमित श्रीवास्तव, हरहुआ।

जवाब- जो भी निर्माण करना है उसी का नियमानुसार नक्शा बनवाकर पास करवाएं। उसके विपरीत निर्माण न करें।

सवाल: शहरी क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाके नरोत्तमपुर में क्या नक्शा पास कराना जरूरी है। निर्मल कुमार, डाफी

जवाब : नगर निगम की सीमा के बाहर के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र भी वीडीए की सीमा में आते हैं। ग्राम नरोत्तमपुर भी वीडीए में है। वहां मकान बनवाने के पहले नक्शा पास करवाना जरूरी है।

सवाल : अवधपुरी कालोनी में 858 फीट का प्लाट है। क्या नक्शा पास कराना जरूरी है। राजेश सिंह, पहड़िया

जवाब-विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं। लागिंग कर आवश्यक सूचना अपलोड करें। सभी जानकारी मिल जाएगी।

इन लोगों ने भी किया सवाल : अमित दुबे-पैगबंरपुर पहड़िया, सूरज कुमार-भोजूबीर, महेश मिश्रा-मीरा नगर कालोनी चितईपुर, आलोक सिंह-लोहता, शिव कुमार गुप्ता-गोदौलिया, जय दयाल मौर्य-ढेलवरियां, सीपी वर्मा-परमानंदपुर, रामजी लाल श्रीवास्तव-हरहुआ। अभियंताओं पर उठाए सवाल भवन स्वामियों ने कहा कि अवैध निर्माण करने पर अभियंता नक्शा पास कराने की बजाय दूसरा रास्ता अख्तियार करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि नक्शा पास कराने के बाद तो निर्माण कराना और मुश्किल होगा। नक्शा के मुताबिक निर्माण करने लिए जमीन छोड़नी होती है, वह करेंगे नहीं, ऐसे में बिना नक्शा पास कराए निर्माण करें। हेल्प डेस्क नंबर 0542-2283505 0542-2283506