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गाजीपुर में Mukhtar Ansari के करीबी मोहम्‍मद आजम का शम्मे हुसैनी अस्पताल भी होगा जमींदोज

मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आपराधिक गैंग आइएस-191 के अति करीबी व नगर के बरबरहना निवासी मोहम्‍मद आजम द्वारा हमीद सेतु के पास गंगा नदी के किनारे बनाए गए शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को भी जमींदोज करने का आदेश जारी हो गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Updated: Mon, 12 Oct 2020 01:08 PM (IST)
गाजीपुर में Mukhtar Ansari के करीबी मोहम्‍मद आजम का शम्मे हुसैनी अस्पताल भी होगा जमींदोज
गाजीपुर में हमीद सेतु के पास गंगा किनारे शम्मे-ए-हुसैनी अस्पताल।

गाजीपुर, जेएनएन। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आपराधिक गैंग आइएस-191 के अति करीबी व नगर के बरबरहना निवासी मोहम्‍मद आजम द्वारा हमीद सेतु के पास गंगा नदी के किनारे बनाए गए शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को भी जमींदोज करने का आदेश जारी हो गया है। सदर एसडीएम की कोर्ट ने बीते आठ अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए खुद गिराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। नहीं तो इसके बाद प्रशासन स्वत: ही इसे ध्वस्त कर देगा। सदर एसडीएम के अनुसार मानकों की घोर अनदेखी करते हुए इस भारी-भरकम अस्पताल को खड़ा किया गया है।

शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन मुख्तार अंसारी, उनके परिजन, करीबी व सहयोगियों के खिलाफ पिछले करीब चार माह से लगातार चौतरफा कार्रवाई कर रही है। इससे मुख्तार के लगभग सभी करीबी भूमिगत हो गए हैं। बीते गुरुवार को सदर एसडीएम प्रभास कुमार की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी, बेटों अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से नगर के महुआबाग में संचालित गजल होटल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। इसी दिन एसडीएम ने मुख्तार अंसारी के अति मो. आजम के हमीद सेतु के पास व गंगा नदी के ठीक किनारे बनाए गए भारी- भरकम शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को भी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। अस्पताल के मालिकान को नोटिस देने के साथ ही वहां नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से संबंधितों में खलबली मची हुई है। अभी एक सप्ताह पहले ही मो. आजम व उनके परिजनों के कुल 17 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर शस्त्रों को मालखाने मेें जमा कराया गया।

बिना नक्शा स्वीकृति के बना है शम्मे हुसैनी अस्पताल

मो. आजम ने घोर अनियमितता करते हुए शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को खड़ा किया है। इसे दो कारणों से ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है। पहला एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार नदी के 200 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। बावजूद इसके लिए गंगा के ठीक किनारे इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया गया है। दूसरा गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार जहां अस्पताल खड़ा है, उसकी जमीन का कोई कामर्शियल प्रयोग नहीं हो सकता है।  इन दोनों कारणों से वहां किसी भी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है। हालांकि नक्शा स्वीकृत भी नहीं हुआ था।

गंगा नदी के 200 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता

बीते आठ अक्टूबर को ही शम्मे हुसैनी अस्पताल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। इसे दो कारणों से गिराया जा रहा है। गंगा नदी के 200 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता। गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार उस जमीन का कामर्शियल प्रयोग नहीं हो सकता। इस पर ना तो नक्शा पास हो सकता है और ना ही हुआ है। बावजूद इसके अवैध निर्माण कर अस्पताल खड़ा किया गया है। एक सप्ताह का इनको भी समय दिया गया है।

- प्रभास कुमार, सदर एसडीएम/ज्वाईंट मजिस्ट्रेट