बीएचयू परिसर में एक बार फिर छात्रा से छेड़खानी, दो आरोपित गिरफ्तार
बीएचयू परिसर में एक बार फिर छात्रा से छेड़खानी की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित मौके से फरार होने में सफल रहा। छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्र ने बताया- तीनों एक ही गांव के हैं। बाइक सीज कर दी गई है और फरार आरोपित की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर में एक बार फिर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों चितईपुर के टिकरी, नई बस्ती निवासी संजय साहनी और विमलेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपित जेसीबी साहनी मौके से फरार होने में सफल रहा।
कला संकाय की दो छात्राएं अपने एक दोस्त के साथ सोमवार रात करीब 10 बजे परिसर में टहल रही थीं। स्वतंत्रता भवन के पास पीछे से एक बाइक पर आए तीन युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की और भागने का प्रयास किया। छात्राओं के दोस्त ने शोर मचाते हुए उनका पीछा किया और सुरक्षाकर्मियों की मदद से दो आरोपितों को सीर गेट के पास पकड़ लिया। बाइक छोड़कर एक युवक भागने में सफल रहा।
छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
थाना प्रभारी निरीक्षक, लंका शिवाकांत मिश्र ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों एक ही गांव के हैं। बाइक सीज कर दी गई है और फरार आरोपित की तलाश जारी है।शिक्षा संकाय के छात्र-छात्रा के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट
बीएचयू के हैदराबाद गेट के पास कार सवार दो युवकों ने सोमवार देर शाम शिक्षा संकाय के छात्र और छात्रा के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की। चीफ प्राक्टर प्रो. शिवप्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपितों को सुरक्षाकर्मियों ने एलडी चौराहे के पास पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।बनारस में पतंग, गुब्बारा और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
वाराणसी : देव दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए अपर पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था डा. चनप्पा शिवसिंपि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयर क्राफ्ट एवं पैराग्लाइडर आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 12 नवंबर की रात 12 बजे लागू होकर 16 नवंबर की रात 12 बजे तक बना रहेगा। देव दीपावली का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है।
अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश मुताबिक देव दीपावली पर्व पर जनसामान्य के अलावा बड़ी संख्या विशिष्ट/अतिविशिष्ट अतिथियों का आगमन और भ्रमण होगा। ऐसे में ड्रोन आदि का प्रयोग से सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में रोक के बावजूद किसी ने पाबंदी को दरकिनार करने की कोशिश की तो, वह दंडनीय अपराध माना जाएगा।इसे भी पढ़ें: एक्ट्रेस कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस
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