Mukhtar Ansari: शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार के वकील ने पूरी की बहस, छह को अगली सुनवाई
Mukhtar Ansari फर्जीवाड़ा कर 35 साल पहले दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी के पर विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपित मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने अपनी बहस पूरी कर ली। अब छह फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष जवाब देगा।
विधि संवाददाता, वाराणसी। फर्जीवाड़ा कर 35 साल पहले दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी के पर विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई हुई।आरोपित मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने अपनी बहस पूरी कर ली। इस पर अदालत ने जवाब देने के लिए अभियोजन पक्ष को अवसर देते हुए अगली तिथि छह फरवरी नियत कर दी।
आरोपित मुख्तार की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि मुख्तार अंसारी ने न कोई अवैध कृत्य किया न ही किसी से कराया है। लिपिक को अवैध धन देकर भी कोई गलत काम कराने का साक्ष्य नहीं है।
मुख्तार के खिलाफ नहीं दिए साक्ष्य
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आइएएस और आइपीएस अधिकारियों ने मुख्तार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दिया है। सिर्फ यही बताया कि उन्होंने नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। जिलाधिकारी के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक गौरी शंकर श्रीवास्तव ने विवेचक को बयान दिया कि डीएम, एसडीएम और एसपी के हस्ताक्षर वैधानिक रूप से मुख्तार अंसारी के लाइसेंस के आवेदन पर कराए गए।
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