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Varanasi: नाबालिग के स्कार्पियो से एक की मौत, ‘हिट एंड रन’ के तहत होगी कार्रवाई; नए प्रावधान का अध्ययन कर रही लंका पुलिस

Hit And Run Case नवीं कक्षा का छात्र स्कार्पियो तेज रफ्तार चलाकर एक कारपेंटर की दुकान में घुसा दिया था। छात्र अपने अपने मामा पप्पू सिंह के यहां भगवानपुर में आया था जहां हादसा हो गया। घटना के बाद मामा नाना समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई की गई है। आरोपित नाबालिग भी कानूनी कार्रवाई के बाद किशोर गृह जा पहुंचा है।

By Rakesh Srivastava Edited By: riya.pandey Updated: Fri, 05 Jan 2024 08:27 AM (IST)
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नाबालिग के स्कार्पियो से मौत के मामले में ‘हिट एंड रन’ के तहत होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Hit And Run Case: लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर-छित्तूपुर मार्ग पर सोमवार की सुबह नाबालिग के तेज रफ्तार स्कार्पियो चलाने से हुई भगवानपुर निवासी 50 साल के इंदल पटेल की मौत मामले में पुलिस हिट एंड रन के तहत हुए नए प्रावधान के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस कोई भी कदम उठाने से पूर्व नए प्रावधान का गहराई से अध्ययन कर रही है।

नवीं कक्षा का छात्र स्कार्पियो तेज रफ्तार चलाकर एक कारपेंटर की दुकान में घुसा दिया था। छात्र अपने मामा पप्पू सिंह के यहां भगवानपुर में आया था, जहां हादसा हो गया। लंका थाना प्रभारी शिकाकांत मिश्र ने बताया कि घटना के बाद मामा, नाना समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई की गई है। आरोपित नाबालिग भी कानूनी कार्रवाई के बाद किशोर गृह जा पहुंचा है।

हिट एंड रन का मामला अब आया है, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पूर्व हम नए प्रावधान का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं।

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यह है नया प्रावधान

  • नाबालिग के ड्राइविंग करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
  • 25 हजार जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • तीन वर्ष की जेल हो सकती है।

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