Samuhik Vivah in UP: सरकार ने ली जिम्मेदारी, सभी की धूमधाम से बजेगी शहनाई
उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह धूमधाम से करा रही है। इस योजना के तहत नवंबर में जिले में 1392 जोड़ों के घर शहनाई बजेगी। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधु को पैसे और गृहस्थी के जरूरी समान उपलब्ध कराती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट https//cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोच है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या का विवाह भी धूमधाम से हो। परिवार के सामने शादी के आयोजन को लेकर दिक्कत न आए। इसलिए सामूहिक विवाह की योजना संचालित है। इसके तहत जल्द ही जिले में 1392 जोड़ों के घर शहनाई बजेगी।
इसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। नवंबर में पड़ने वाले मुहूर्त में जोड़े सात फेरे ले सकेंगे। सामूहिक विवाह योजना जाति-धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों की मिसाल पेश कर रही है। सरकार इस योजना से निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को लाभ दिला रही है।
प्रतिवर्ष हजारों शादियां शासन प्रशासन के खर्च पर हो रही है। एक तरफ वैदिक मंत्र गूंजते हैं तो दूसरी तरफ निकाह पढ़ा जाता है। हर आयोजन अपने आप में सामाजिक समरसता का नया अध्याय रचता है। क्या ऊंच-नीच, क्या हिंदू-मुस्लिम सभी एक साथ विवाह के बंधन में बंधते हैं।
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विवाह के साक्षी बनते हैं आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंत्री आदि। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए, वधु को पैसे और गृहस्थी के जरूरी समान उपलब्ध कराती है। इसके पूर्व इस वर्ष जुलाई माह में 138 जोड़ो की शादी योजना के अंतर्गत हो चुकी है।
कौन है योजना के लिए पात्रसमाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो। कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
जोड़ो को मिलने वाले उपहार व लाभसामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाती है। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा विवाह की समस्त व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने हेतु 6,000 रुपए प्रति जोड़ा व्यय निर्धारित है।
गरीबों के लिए हितकर है योजना
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कैसे करे आवेदनइस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
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