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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के बिगड़े बोल पर कड़ा एक्शन, मऊ प्रशासन करने जा रहा यह कार्रवाई

चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश के सीएम बनने पर छह महीने अधिकारियों का ट्रांसफर रोककर बदला लेने की धमकी अब्बास पर भारी पड़ने जा रही है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के बिगड़े बोल पर कड़ा एक्शन लेने के साथ प्रशासन अब्बास पर कड़े कदम उठाने जा रही है।

By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Sun, 13 Mar 2022 08:01 PM (IST)
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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के बिगड़े बोल पर प्रशासन का कड़ा एक्शन हुआ है।

मऊ, जागरण संवाददाता। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने भले ही मऊ सदर सीट जीत ली हो लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद देख लेने की धमकी पर प्रशासन अब उनको बख्शने के मूड में नहीं है। इस मामले में लगातार दो दिन मुकदमा अलग अलग धाराओं में दर्ज करने के बाद हेट स्‍पीच का आरोप अब्‍बास पर तय किया गया है।  

पहले दिन के एक्शन के बाद पुलिस ने अगले दिन ही एक और मुकदमा दर्ज कर अपनी सख्ती का अहसास करा दिया था। अब सरकार गठन होने के बाद मुख्तार और उनके परिवार के अवैध साम्राज्य पर दोबारा बुलडोजर चलाने की तैयारी है।

वहीं विवादित बोल पर प्रशासन पर टिप्पणी मामले में पुलिस ने अगले दिन ही कई अन्य धाराएं बढाकर कार्रवाई का संकेत भी दे दिया था। हालांकि, नई धाराएं बढाने की जानकारी पुलिस ने चुनाव परिणाम आने के बाद जारी की है।

दरसल चुनाव प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी है। 

अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुभासपा से मैदान में थे। एक चुनाव प्रचार के दौरान 03 मार्च की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने मंच से कहा था कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो गई है और सरकार बनने के बाद अधिकारियों के छह महीने तक ट्रांसफर रोक दिए जाएंगे। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा।

इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अब्बास के प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। 04 मार्च को उसके ऊपर 171 एफ और 506 आईपीसी धारा में मुकदमा दर्ज किया था। फिर 05 मार्च को ही विवेचना के बाद पुलिस ने 186, 189, 153ए और 120 बी धाराएं बढ़ा दी हैं।

इससे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस सम्बंध में एसपी सुशील घुले का कहना है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के दूसरे दिन ही धारा बढ़ा दी गई है। यह पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।

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