Kashi Vishwanath Dham Varanasi पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 91 (2) के तहत श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने श्रद्वालुओं व तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दालमंडी नई सड़क से चौक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दो से चार लेन की सड़क बनाने का भी सुझाव दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम हरिद्वार, अयोध्या व मथुरा के तर्ज पर बनारस में भी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर की परिधि में मांस-मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। 18 जनवरी को साधारण अधिवेशन (सदन) की होने वाली बैठक इस मुद्दा पर भी चर्चा होने की संभावना है।
पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 91 (2) के तहत श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने श्रद्वालुओं व तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दालमंडी, नई सड़क से चौक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दो से चार लेन की सड़क बनाने का भी सुझाव दिया है।
उधर पार्षद हनुमान प्रसाद ने तिलमापुर, रसूलगढ़, सलारपुर से रसूलगढ़ जाने वाली लाट भैरव सरैयां मार्ग का कज्जाकपुर तक विस्तारीकरण कराने का प्रस्ताव दिया है। उनका सुझाव है कि वरुणा नदी पर यदि एक पुल का निर्माण हो जाने के बाद गाजीपुर रोड को सीधे राजघाट के पास जीटी रोड से जोड़ा जा सकता है।
इससे मार्कंडेय महादेव मंदिर व काशी विश्वनाथ धाम के दर्शनार्थियों को काफी सहूलियत होगी। बैठक में कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट, दूषित पेयजल, सीवर सफाई के अलावा क्यूआर कोड का भी मुद्दा उठने की संभावना है। वहीं धारा-91 (1) के तहत आदमपुर जोन कार्यालय में यूनिटी माल का भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
धारा 91 (2) के तहत पार्षदों के इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
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