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वाराणसी में विधानसभा चुनाव के लिए कल से होगा पर्चा दाखिला, नामांकन के लिए जानिए क्‍या होगा जरूरी

UP Assembly Election 2022 वाराणसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दस फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की तैयारी पूरी है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा।

By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Wed, 09 Feb 2022 09:46 AM (IST)
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UP Assembly Election 2022 : वाराणसी में कल से कलेक्‍ट्रेट परिसर में प्रत्‍याशियों का नामांकन होगा।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगा। तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस बार भी कलेक्ट्रेट परिसर इस चुनाव का साक्षी बनेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दस फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की तैयारी पूरी है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। पर्चा दाखिला की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित है। 12 व 13 फरवरी को अवकाश के दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस तरह उम्मीदवारों के पास नामांकन के लिए सिर्फ छह दिन ही मिलेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी व नाम वापसी 21 फरवरी दोपहर तीन बजे तक हो सकेगा। इसके बाद चुनाव चिह्न का आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदान सात मार्च को व वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।

अबकी यहां दाखिल करना होगा पर्चा

इस बार 384-पिण्डरा विधानसभा से जुड़े प्रत्याशी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) के न्यायालय कक्ष में नामांकन करेंगे। इसी प्रकार 385-अजगरा (अ0जा0) के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, 386-शिवपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी व 387-रोहनिया के अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय कक्ष में नामांकन करेंगे। इसी क्रम में 388-वाराणसी उत्तरी विधानसभा के उम्मीदवार अपर नगर मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) के न्यायालय कक्ष , 389-वाराणसी दक्षिणी के अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), 390-वाराणसी कैंटोमेंट के अपर जिला मजिस्ट्रेट, (वित्त एवं राजस्व) तथा 391-सेवापुरी के उम्मीदवार अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति) के न्यायालय कक्ष में पर्चा दाखिला करेंगे।

नामांकन के लिए जरूरी

-नामांकन के लिए प्रदेश के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए।

-उम्मीदवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न अन्य क्षेत्र का वोटर है तो उसे साक्ष्य स्वरूप मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति देनी होगी।

-नामांकन स्थल पर उम्मीदवार के अलावा दो व्यक्ति यानी तीन व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा।

-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ राज्यीय दल के उम्मीदवार के लिए एक-एक प्रस्तावक आवश्यक है।

-पंजीकृत एवं निर्दलीय अमान्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी।

-प्रस्तावक संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए।

-कोई उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता।

-सामान्य जाति हेतु जमानत की धनराशि 10 हजार रुपये निर्धारित है।

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए पांच हजार रुपये देय है।

-शपथ पत्र प्रारूप-26 को दस रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी हलफनामा देना आवश्यक है।

-नामांकन तिथि से तीन माह के अंदर की पांच फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

-फोटो ह्वाइट/ आफ ह्वाइट बैक ग्राउंड के स्टैंप साइज का होना चाहिए।

- फोटो स्टाइलिस्ट नहीं बल्कि चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए। चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आंखे खुली होनी चाहिए। फोटो रंगीन अथवा ब्लैक एंड ह्वाइट हो सकती है।

-फोटो साधारण वस्त्र में होनी चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी व हैट न लगी हो तथा काले रंग का चस्मा भी न लगाया जाय।

-उम्मीदवार को शपथ देना आवश्यक है। आयोग द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया हो।

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।

-राजनैतिक दलों का अधिकार पत्र फार्म ए एवं बी जमा करना होगा।

-नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन के उपयोग हेतु नया बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है।

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