Almora News: चोरी की शिकायत लेकर कोतवाली के चक्कर काटता रहा पीड़ित, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
कई मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करने से बच रही है। दुकान में काम में रखा व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक की मशीनें और उपकरण लेकर चंपत हो गया। दुकान स्वामी न्याय दिलाने के लिए कोतवाली के चक्कर काटता रहा। कोतवाली और एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत देने पर भी जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित को न्यायालय की शरण ली।
By yaseer khanEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Fri, 18 Aug 2023 06:55 PM (IST)
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कई मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करने से बच रही है। दुकान में काम में रखा व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक की मशीनें और उपकरण लेकर चंपत हो गया। दुकान स्वामी न्याय दिलाने के लिए कोतवाली के चक्कर काटता रहा। कोतवाली और एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत देने पर भी जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित को न्यायालय की शरण ली।
घटना के करीब दो माह बाद न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नयालखोला निवासी मोहम्मद अब्दुल कादिर की जाखनदेवी में स्टील वर्कशाप है। उसने अपनी दुकान में मोहम्मद उवेश निवासी आलमपुर जिला बरेली, उत्तर प्रदेश को काम पर रखा था। उवेश 30 मई से कार्यरत था। अब्दुल कादिर का बेस खत्याड़ी की ओर कार्य चल रहा था। आरोप है कि 19 जून को आरोपित उवेश खत्याड़ी स्थित साइट से दुकान स्वामी की कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन, ग्लाइंडर, होल्डर मशीन, ड्रिल मशीन, टूल किट आदि लेकर चंपत हो गया।
पीड़ित का कहना है कि उसने लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न ही उसे रिसीविंग दी गई। पांच जुलाई को फिर से डाक के माध्यम से कोतवाली अल्मोड़ा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर भेजी गई। आरोप है कि तहरीर प्राप्त होने के बाद भी पीड़ित को कोतवाली के चक्कर कटवाए गए। इसके बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर अब कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आइपीसी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कुछ समय पुराना मामला था। घटना के समय शिकायती पत्र दिया या नहीं, यह जानकारी ली जाएगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
अरुण कुमार, कोतवाल अल्मोड़ा