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देवभूमि के पहाड़ों पर बॉलीवुड फिल्म स्टार की करोड़ों की जमीन होगी जब्त! उत्‍तराखंड सरकार कस सकती है शिंकजा

Uttarakhand Land Law देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार की करोड़ों की जमीन पर सरकार का बुलडोजर चल सकता है। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई इस जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर की गई जांच में बड़े-बड़े उद्योगपतियों और हस्तियों के नाम सामने आए हैं।

By chandrashekhar diwedi Edited By: Nirmala Bohra Updated: Sun, 10 Nov 2024 02:47 PM (IST)
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Uttarakhand Land Law: बालीवुड फिल्म स्टार की करोड़ों की जमीन हो सकती है जब्त. Jagran
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा । Uttarakhand Land Law: पहाड़ की बेशकीमती जमीनों की नियमों में ताक पर रखकर जमकर खरीद-फरोख्त हो रही है। मुंबई के उद्योगपति के बाद अब बालीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता की लमगड़ा क्षेत्र मौजूद करोड़ों रुपये की जमीन जल्द ही राज्य सरकार जब्त कर सकती है।

सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन ने फिल्म अभिनेता सहित 23 लोगों की रिपोर्ट शासन को भेज दी है।  एक प्रसिद्ध बालीवुड स्टार ने करीब चार साल पहले अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में भूमि क्रय की थी। बताया जा रहा है कि अब तक मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

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लचर भू-कानूनों का फायदा उठाकर खरीदी भूमि

बीते माह सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उन्होंने इस तरह के जमीन खरीदने वालों का चिह्नीकरण का कार्य शुरू किया। जिनमें बालीवुड से लेकर उद्योगपतियों के जमीन खरीदने के मामले सामने आ रहे हैं। इन सबने लचर भू-कानूनों का फायदा उठाकर भूमि खरीदी। वर्तमान में भूमि संबंधी 10 मामलों में जांच चल रही है। आठ मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। जबकि पांच मामलों पर भूमि जब्ती का निर्णय ले गया है।

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शासन की हरी झंडी मिलते ही कार्रवाई की उम्मीद है। पूर्व में बिकी जमीनों की हो जांच स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में भी यहां बालीवुड स्टार सहित राजनेताओं व प्रशासकों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी हैं। यहां आलीशान कोठियां बना दी हैं। धार्मिक प्रयोजन के कार्य कर रहे हैं। जंगलों को भी नहीं छोड़ा। सभी की जांच होनी चाहिए। आखिर इन लोगों ने किस नियम के तहत यह जमीन खरीदी। जिस प्रयोजन के लिए यह जमीन खरीदी उसका पालन किया जा रहा है या नहीं।

शासन स्तर से मिली थी अनुमति फिल्म अभिनेता को उस समय शासन के आदेश पर लमगड़ा में बड़े पैमाने जमीन खरीदने की अनुमति मिली थी। यह जमीन किस प्रयोजन के लिए दी गई थी, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोग भवन निर्माण के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं। उससे अधिक भूमि खरीदने के लिए शासन और प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है।

कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई भूमि के मामलों को चिह्नित किया जा रहा है। भूमि क्रय के पांच मामलों में कार्रवाई की गई है। अब भूमि जब्त की जा रही है। - आलोक कुमार पांडेय, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

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