Almora: दो चरस तस्करों को 12 वर्ष की सजा व 1-1 लाख रुपये का जुर्माना, चेकिंग अभियान में 5.40 किग्रा चरस बरामद
चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों पर दोष साबित हुआ है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोनों को 12-12 वर्षों की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyUpdated: Tue, 13 Jun 2023 07:56 PM (IST)
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों पर दोष साबित हुआ है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोनों को 12-12 वर्षों की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
चेकिंग में आरोपियों के पास से पांच किलो 40 ग्राम चरस बरामदबीते छह अक्टूबर को लमगड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान स्कूटी संख्या यूके 04 वाई 7015 को रोका था। चेकिंग में स्कूटी सवार पवनेश कुमार निवासी गलनी मुक्तेश्वर जिला नैनीताल और किशन सिंह निवासी ग्राम चमोली धारी जिला नैनीताल के कब्जे से पांच किलो 40 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने मौके पर चरस को सील कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पांच गवाह प्रस्तुत किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दोनों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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