दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी
कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये के जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 02 Aug 2019 07:16 PM (IST)
गोपेश्वर, जेएनएन। जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये के जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रकाश भंडारी ने बताया कि थाना गैरसैंण के एक गांव में 15 अप्रैल 2017 को एक युवती घर के आंगन में झाडू़ लगा रही थी। इस दौरान अभियुक्त प्रकाश सिंह ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बताया गया कि अभियुक्त ने युवती को शादी का झांसा देकर यह बात किसी को न बताने को कहा। बाद में जब युवती गर्भवती हुई तो युवती के पिता ने प्रकाश सिंह को शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह मुकर गया। मामले में थाना गैरसैंण में 11 नवंबर 2017 को दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
जिला और सत्र न्यायाधीश चौहान ने बचाव और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद प्रकाश सिंह को सात साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियुक्त को सजा के बाद जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया।
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