दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा
गोपेश्वर निवासी एक महिला की दहेज के लिए हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा सुनार्इ गर्इ है। जबकि दो जेठ को सात-सात साल की सजा दी गर्इ है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 27 Jul 2018 02:33 PM (IST)
गोपेश्वर, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को दस वर्ष और दो जेठ को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना में पति को तीन साल और दोनों जेठ को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीक निवासी मोहन सिंह पुत्र मदन सिंह की बहन कमला देवी का विवाह 12 नवंबर 2012 को प्रेम सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम सुतोल से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही कमला देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज में दस लाख रुपये लेने या फिर घर से बाहर निकालने की बात की जाती थी। महिला की मृत्यु से एक माह पूर्व दीपाली के समय ससुरालियों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। भाइयों ने समझाबुझाकर उसे ससुराल भेजा। 28 दिसंबर 2013 को कमला देवी ने फोन पर अपने भाई से बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कमला देवी के भाई सुतोल पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन को मारकर पेड़ पर लटका रखा था। कमला के पेट में सात माह का बच्चा था।
मृतका के भाई मोहन सिंह ने 30 दिसंबर 2013 को जिलाधिकारी चमोली को घटना की सूचना दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामला थाना घाट को सौंपा गया था। बताया गया कि मृतका कमला देवी की सास मोतिमा देवी, ससुर कुंवर सिंह की मुकदमे के बीच में ही मृत्यु हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने मृतका के पति प्रेम सिंह व जेठ रघुवीर सिंह तथा गब्बर सिंह को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की।
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