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Chamoli News: पत्नी और बेटी की हत्या में अंबाला निवासी व्‍यक्ति को आजीवन कारावास, एक लाख‌ का जुर्माना लगाया

Uttarakhand Crime News चमोली में धार्मिक यात्रा के दौरान पत्‍नी और बेटी की हत्या करने में अंबाला हरियाणा निवासी व्यक्ति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 29 मई 2017 को गोविंदघाट में जसवीर सिंह अपनी पत्‍नी जसविंदर व बेटी सिमरन के साथ ठहरा था।

By JagranEdited By: Sunil NegiUpdated: Wed, 28 Sep 2022 04:34 PM (IST)
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Chamoli News: पत्नी और बेटी की हत्या में अंबाला निवासी व्‍यक्ति को आजीवन कारावास सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, गोपेश्‍वर(चमोली)। Uttarakhand Crime News जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने वर्ष 2017 में गोविंदघाट में हेमकुंड यात्रा पर आए अंबाला (हरियाणा) निवासी जसवीर सिंह को पत्नी और पुत्री की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख‌ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पत्‍नी और पुत्री की हत्‍या का पाया दोषी

चमोली में बीते रोज मंगलवार जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने वर्ष 2017 में गोविंदघाट में हेमकुंड यात्रा पर आए अंबाला (हरियाणा) निवासी जसवीर सिंह को पत्नी और पुत्री की हत्या का दोषी पाया है।

दो हत्या से फैली थी सनसनी

हेमकुंड यात्रा के बेस कैंप गोविंदघाट में 29 मई 2017 को एक महिला और उसकी पुत्री की होटल के कमरे में हत्या से सनसनी फैली थी। 29 मई की सुबह कमरे से खून बरामदे तक पहुंचा। इस पर होटल कर्मियों को कमरे में अनहोनी की आशंका हुई।

पत्‍नी और बेटी के साथ आया था यात्रा पर

इस कमरे में वारदात हुई थी, उसमें 599-9 सेक्टर ए अंबाला, निवासी जसवीर सिंह पत्नी जसविंदर कौर व बेटी सिमरन के साथ ठहरे हुए थे। बताया कि वे लोग कार से हेमकुंड यात्रा पर आए थे।

होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला शव

इस हत्‍याकांड की सूचना होटल स्वामी मनीष सनवाल ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले। वहीं, आरोपित जसवीर सिंह मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने जसवीर को देहरादून आइएसबीटी से किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपित जसवीर को देहरादून आइएसबीटी से गिरफ्तार किया था। वहीं, उसकी कार गौचर से बरामद की थी। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर बदरीनाथ हाईवे पर टैयापुल के पास अलकनंदा नदी के किनारे से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

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फांसी की सजा सुनाने की थी मांग

बीते रोज मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता व फौजदारी प्रकाश भंडारी व शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने अपराध को गंभीर बताते हुए आरोपित को फांसी की सजा सुनाने की मांग की थी।

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