Uttarakhand Crime News: गोपेश्वर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को डेढ़ साल का कारावास, साल 2022 का है मामला
जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह नेगी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए एक साल पांच माह की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी।
By Devendra rawatEdited By: riya.pandeyUpdated: Sat, 28 Oct 2023 06:47 PM (IST)
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह नेगी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए एक साल पांच माह की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी।
मां ने पिछले साल दर्ज कराई थी शिकायत
मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता की मां ने छह फरवरी 2022 को चमोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि पांच फरवरी 2022 को उनकी नाबालिग बेटी देर शाम तक घर नहीं लौटी, शाम करीब सात बजे वह एक युवक के साथ घर पहुंची। युवक ने अपना नाम दीपक नेगी बताया।
साथ ही कहा कि वह फौज में नौकरी करता है। पीड़िता की मां ने उससे आईडी मांगी लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। युवक के परिजनों का नंबर मांगा और उसपर बात की तो उसकी बहन से बात हुई, जिसने बताया कि उसका नाम दीपक नहीं हिमांशु नेगी है और वह आर्मी में नौकरी नहीं करता है।
सुनसान जगह पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश
पीड़िता से पूछने पर उसने अपनी मां को बताया कि अभियुक्त उसे मोटर साइकिल पर बामनाथ की तरफ ले गया, सुनसान जगह पर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पूनम खत्री ने की, अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश किया किए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी हिमांशु नेगी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें - गाड़ीघाट में NGT के नियमों का उल्लंघन, हर रोज खोह नदी में गिर रहा सैकड़ों टन कूड़ा; अगस्त में ढह गई थी सुरक्षा दीवार
यह भी पढ़ें - साहब! 15 बीघा धान हो गया बर्बाद, सरकार से मिला दो हजार का चेक; किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने रखी परेशानी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।