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उत्‍तराखंड के पहाड़ों पर जघन्य अपराध, तीन युवकों ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण; फि‍र एक-एक कर की हैवानियत की हद पार

Champawat Samuhik Dushkarm अमोड़ी क्षेत्र के तीन युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दो आरोपित पुलिस हिरासत में हैं और एक फरार है। उसकी खोजबीन जारी है। कोतवाल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 127 142 70 74 के अलावा पाक्सो अधिनियम के तहत तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

By ganesh pandey Edited By: Nirmala Bohra Published: Thu, 04 Jul 2024 07:53 AM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2024 08:20 AM (IST)
Champawat Samuhik Dushkarm: अमोड़ी क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

संवाद सहयोगी, जागरण, चंपावत। Champawat Samuhik Dushkarm: जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली क्षेत्र के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अमोड़ी क्षेत्र के तीन युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे तीसरे आरोपित की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। प्रकरण मंगलवार का है।

कोतवाल प्रताप सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत पहला मामला पंजीकृत किया है। पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार अमोड़ी क्षेत्र के तीन युवकों ने पास के गांव की 15 वर्षीय नाबालिग को बहलाकर पहले अपहरण किया और फिर तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। किशोर ने स्वजनों को इसकी जानकारी दी थी सभी ने होश उड़ गए।

कोतवाल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 127, 142, 70, 74 के अलावा पाक्सो अधिनियम के तहत तीनों आरोपितों रविश भट्ट, संजय भट्ट और योगेश थ्वाल के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है। तीनों आरोपित अमोड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने रविश भट्ट व योगेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपित योगेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मामले की जांच एसआइ राधिका भंडारी को सौंपी गई है।

देर रात तक दबाव बनाता रहा एक पक्ष

सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में एक पक्ष दबाव बनाता रहा। किशोरी के स्वजन मंगलवार शाम चंपावत कोतवाली पहुंच गए थे। आरोप है कि राजनीतिक पहुंच रहने वाले कुछ लोग प्राथमिकी दर्ज कराने से बचाते रहे। पुलिस भी पहले दिन अपहरण का मामला बताते रही। बाद में मामले की गंभीरता को समझते मंगलवार देर रात प्राथमिकी दर्ज हुई।

पिता-पुत्र सहित पांच पर छेड़छाड़ व जान से मरने की धमकी पर मुकदमा

पंतनगर : घर में घुसकर युवती और उसकी बहन के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 26 दिन के बाद पिता-पुत्र सहित पांच लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत कर लिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है।

झा कालोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात जून को वह बहन के साथ घर पर अकेली थी।

इस दौरान बाडू यादव पुत्र खोभारी यादव, जितेन्द्र यादव पुत्र बाडू यादव, अखिलेश यादव पुत्र सत्यनारायण यादव एवं एक अन्य व्यक्ति जाली काटकर घर में घुस आए उसके और बहन के साथ मारपीट, गाली गलौज कर अश्लील हरकतें करने लगे। घटना के समय शोर करने पर आसपास के लोगों को एकत्र होता देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

बताया कि बाडू यादव पुत्र खोभारी यादव, जितेंद्र यादव पुत्र बाडू यादव, अखिलेश यादव पुत्र सत्यनारायण यादव उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। चारों आरोपित उसका पीछा करते हैं।

माता-पिता किसी काम से बाहर गए हैं, ऐसे में पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट हल्दी थाना पंतनगर में दी, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया गया। ऊपर से पीड़िता व उसकी बहन को थाने में बैठा कर धमकाया गया। पुलिस ने बुधवार की शाम तीनों नामजद और दो अज्ञात पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।


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