नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दस साल कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
देहरादून, [जेएनएन]: क्लेमेनटाउन क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दस साल कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सरकारी अधिवक्ता बीएस नेगी ने अदालत को बताया कि क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में रहने वाली कक्षा आठ की छात्रा 24 जून 2014 को अपने मामा के घर गई थी। इसी दिन यहां से वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। देर रात तक छात्रा वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने क्लेमेनटाउन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
कई दिन खोजबीन करने के बाद भी छात्रा का कुछ पता नहीं चला। दो जुलाई 2014 को छात्रा खुद ही घर पहुंच गई और परिजनों को बताया कि उसे अखिलेश क्षेत्री पुत्र नरेश क्षेत्री निवासी महालक्ष्मीपुरम संघर्ष विहार मोथरोवाला उसे अगवा कर ले गया था। इस दौरान उसे लक्सर, पंजाब समेत कई जगह लेकर गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि अखिलेश इसके पहले भी उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर उसे गुच्चूपानी ले जाकर और कई बार उसके घर में घुसकर दुष्कर्म कर चुका था। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और छात्रा ने 164 के बयान में भी अपने साथ हुए वाकये को सिलसिलेवार दर्ज कराया।
अभियोजन पक्ष से कुल नौ गवाह, जबकि बचाव पक्ष से तीन गवाह पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अखिलेश को दस साल कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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