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दून में 174 अतिक्रमण चिह्नित और चार किए ध्वस्त, 29 लोगों पर मुकदमा

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स ने 174 नए अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए और चार बड़े अतिक्रमण ध्वस्त किए। वहीं, व्यवधान डालने के मामले में मुकदमें भी दर्ज किए जा रहे हैं।

By BhanuEdited By: Updated: Thu, 02 Aug 2018 12:04 PM (IST)
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दून में 174 अतिक्रमण चिह्नित और चार किए ध्वस्त, 29 लोगों पर मुकदमा
देहरादून, [जेएनएन]: हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स ने 174 नए अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए। इस दौरान रायपुर रोड पर चार बड़े अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। वहीं, टास्क फोर्स के कार्यों में व्यवधान डालने के मामले में मुकदमें भी दर्ज किए जा रहे हैं। 

शहर में नगर निगम क्षेत्र की सार्वजनिक सड़कों, नाली, फुटपाथ और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। इस दौरान गठित टास्क फोर्स ने रायपुर रोड में एसडीएम बृजेश तिवारी के नेतृत्व में चिह्नित अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इसके अलावा सड़क पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार की गई। 

इधर, बल्लीवाला से सीमाद्वार, पंडितवाड़ी को जाने वाली सड़क, कारगी चौक से बंजारावाला, बाईपास से मोथरोवाला, दीपनगर आदि इलाकों में चिह्नीकरण करते हुए 174 अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए। जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने कहा कि समय मांगने के बाद अतिक्रमण न हटाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। 

दोहरी कार्रवाई का लगाया आरोप 

शहर में एक ही रोड पर अतिक्रमण चिह्नीकरण और ध्वस्तीकरण में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। परेड ग्राउंड के चारों तरफ अतिक्रमण हटाने के बाद टास्क फोर्स ने कनक चौक से सचिवालय को जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाना तो दूर चिह्नीकरण तक नहीं किया। 

सूत्रों का कहना है कि इस रूट पर ऊंची पकड़ रखने वालों के होटल, दुकानें और दूसरे संस्थान हैं। ऐसे में इस सड़क को पूरी तरह से छोड़ दिया है। 

अतिक्रमण की रिपोर्ट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भेजी

हाईकोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक मार्गों से अब तक हटाए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने से पहले चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को परीक्षण को भेजी गई है। रिपोर्ट पर सहमति बनते ही इसे हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। 

अतिक्रमण अभियान के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की अधिकांश बड़ी सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इसके अलावा लिंक मार्ग एवं संपर्क मार्ग पर भी अभियान जारी है। 

उन्होंने बताया कि अब 5918 अतिक्रमण चिह्नित और 3137 ध्वस्त किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को परीक्षण के लिए भेजी गई है। काउंसिल रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण करेगी। इसके बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट के पेश करने के साथ ही अन्य अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा जाएगा। 

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण अभियान अभी जारी रहेगा। इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दास्त नहीं होगी। दस अगस्त के बाद फोर्स मिलते ही चारों जोन में तेजी से अभियान चलेगा। 

राजपुर से प्रेमनगर तक का अतिक्रमण हटेगा 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अतिक्रमण अभियान पूरी तरह से पादर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। राजपुर रोड, पलटन बाजार और प्रेमनगर बाजार का चिह्नित अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई होगी। फोर्स मिलने के बाद इन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटेगा। 

29 अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा 

शहर में सड़क किनारे अतिक्रमण कर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। बुधवार को सीपीयू की रिपोर्ट के बाद विभिन्न थानों में 29 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।  

दून में कई ऐसे होटल, दुकान, संस्थान है, जिन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे यातायात में में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पुलिस की ओर से ऐसे लोगों को पूर्व में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। सीपीयू ने शहर के तमाम थाना क्षेत्रों का निरीक्षण कर 34 ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया। 

रिपोर्ट के बाद कोतवाली नेहरू कॉलोनी में चार, कोतवाली नगर में सात, कोतवाली डालनवाला में तीन, कोतवाली कैंट में 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 

वन एवं राजस्व की भूमि पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने रामनगर में वन एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की। इसमें 19 नए होटल व रिसॉर्ट को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। सभी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामनगर के सभी होटल-रिसोर्ट को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से बुधवार को टाइगर हट, डमी रॉयल होटल, सेरेनिटी रिसॉर्ट, नदिया पड़ाव, नमा रिसॉर्ट, मिल्सटन रिसॉर्ट, कार्बेट अरोमा हैवन, क्लब महेंद्रा रिसॉर्ट, हृदयेश होटल रानीखेत रोड, हृदयेश होटल ढिकुली एक व दो, ताज, अशोक मार्गों फार्म हाउस, सुमन ग्रांट, सीआरवीआर को पक्षकार बनाया गया है। खंडपीठ ने सभी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। 

जनहित याचिका से उठा मुद्दा 

हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामनगर कार्बेट पार्क क्षेत्र में होटल-रिसॉर्ट द्वारा वन व राजस्व की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। 

कोर्ट में मुख्य सचिव ने शपथ पत्र देकर कहा था कि 43 होटल-रिसॉर्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कोर्ट ने हाइपॉवर कमेटी बनाई तो कमेटी ने जांच में अतिक्रमण की पुष्टि की। जिसके बाद कोर्ट ने होटल-रिजॉर्ट को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे।

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