268 दिन बाद सूचना देने पर लगाया 25 हजार जुर्माना
राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने सूचना देने में देरी करने पर उत्तरकाशी के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Sun, 02 Dec 2018 09:54 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। 30 दिन के भीतर दी जाने वाली सूचना में 268 दिन लगाने पर राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने उत्तरकाशी के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया।
उत्तरकाशी की भटवाड़ी तहसली के ग्राम उत्तरौं निवासी शुभम पंवार ने 28 नवंबर 2017 को जिला युवा कल्याण अधिकारी से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तय समय के भीतर सूचना न मिलने पर उन्होंने विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पास अपील की थी। इस क्रम में लोक सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए आवेदक को अपने कार्यालय में बुलाया कि सूचनाएं विस्तृत हैं, लिहाजा वह पत्रावलियों का अवलोकन कर सूचनाएं चिह्नित कर सकते हैं।आवेदक को पांच फरवरी 2018 को कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन उन्हें पत्रावलियों का अवलोकन नहीं कराया जा सका। जब यह मामला आयोग पहुंचा तो युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि आवेदक स्तर पर ही पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया गया। हालांकि वह इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए।
हालांकि 268 दिनों के विलंब से 11 अक्टूबर को सूचनाएं मुहैया करा दी गई। अकारण सूचना देने में आवेदक को लंबा इंतजार कराने पर ही आयोग ने युवा कल्याण अधिकारी पर अधितकतम जुर्माना लगाया गया।यह भी पढ़ें: 30 दिन के बाद आरटीआइ में निश्शुल्क मिलेगी सूचना
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