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शहरी निकायों को टाइडग्रांट के तहत 69 करोड़ दिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक धनराशि जारी

उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों को टाइड ग्रांट के तहत दूसरी किस्त के रूप में 69.50 करोड़ जारी किए गए हैं। इस धनराशि में से 50 फीसद पेयजल और वर्षा जल के संरक्षण और 50 फीसद राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च की जाएगी।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Fri, 19 Mar 2021 02:10 PM (IST)
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शहरी निकायों को टाइडग्रांट के तहत 69 करोड़ दिए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों को टाइड ग्रांट के तहत दूसरी किस्त के रूप में 69.50 करोड़ जारी किए गए हैं। इस धनराशि में से 50 फीसद पेयजल और वर्षा जल के संरक्षण और 50 फीसद राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार ने यह राशि जारी की है। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक आठ नगर निगमों को 32 करोड़ 29 लाख 13 हजार, 41 नगरपालिका परिषदों को 26 करोड़ 74 लाख 12 हजार और 39 नगर पंचायतों को आठ करोड़ 72 हजार की राशि जारी की गई है। 

वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए शहरी निकायों के लिए कुल 278 करोड़ की धनराशि देने की सिफारिश की थी। इसमें से 50 फीसद यानी 139 करोड़ अनटाइड फंड और 50 फीसद टाइड फंड के रूप में बतौर ग्रांट देने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने उक्त धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उक्त धनराशि को उक्त निर्धारित श्रेणी में ही खर्च किया जाएगा। किसी एक श्रेणी की आवश्यकता पूरी होने की स्थिति में इसे अन्य श्रेणी में खर्च किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि उक्त टाइड ग्रांट को 10 दिन के भीतर शहरी निकायों को जारी करने के निर्देश शहरी विकास विभाग को दिए गए हैं। देरी होने या उक्त मोहलत की अवधि पूरी होने की स्थिति में उक्त धनराशि पर भी ब्याज देना होगा। उक्त धनराशि के उपयोग का प्रमाणपत्र 31 मई तक महालेखाकार उत्तराखंड एवं वित्त को मुहैया कराना होगा। 

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