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ऋषिकेश में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित को शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा

आइडीपीएल हाट बाजार में फुटकर दुकान लगाने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश ने दोषीसिद्ध पाया है। न्यायालय शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाह पेश किए गए।

By Sumit KumarEdited By: Updated: Thu, 18 Mar 2021 09:05 PM (IST)
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आरोपित को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश ने दोषीसिद्ध पाया है।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: आइडीपीएल हाट बाजार में फुटकर दुकान लगाने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश ने दोषीसिद्ध पाया है। न्यायालय शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगा। दो जून 2019 को आईडीपीएल हाट बाजार में सरेआम एक जूते की फुटकर दुकान लगाने वाले रवि उर्फ रिंकू (28 वर्ष) पुत्र सूरज निवासी मनसा देवी गुमानीवाला की एक बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपित की गिरफ्तारी व घटना के खुलासे के लिए स्वजनों व स्थानीय नागरिकों ने बाईपास मार्ग पर जाम भी लगाया था। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने एक दिन बाद ही हत्या के इस मामले में मोहम्मदपुर कुन्हारी सुल्तानपुर लक्सर हरिद्वार निवासी राजीव सैनी पुत्र राजेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जसीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। यह मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था।

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गुरुवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपित राजीव सैनी को हत्या तथा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया है। न्यायालय ने सजा के पक्ष पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि तय की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पैन्यूली ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाह पेश किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पैन्यूली ने बताया कि दोनों धाराओं में सजा के पक्ष पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। 

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