उत्तराखंड: यौन उत्पीड़न प्रकरण में भाजपा विधायक और पत्नी पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला
द्वाराहाट विधयाक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sun, 06 Sep 2020 12:47 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। दुष्कर्म के आरोपित द्वाराहाट विधयाक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी ने बताया कि विधायक पर दुष्कर्म करने और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने और मामले को दबाने का आरोप है। इसके तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं, डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कोर्ट के आदेश पर विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विधायक के साथ कई दिनों के कानूनी संघर्ष के बाद पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई हुईहै। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। वहीं, शनिवार को देहरादून जिला कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिए है। नेहरू कालोनी थाना पुलिस को कोर्ट के आदेश की प्रति शनिवार को ही उपलब्ध करवा दी गई थी। देखन होगा कि अब तक सत्ताधारी विधायक पर कार्रवाई को लेकर पुलिस क्या कदम उठाती है और विधायक को कब गिरफ्तार किया जाता है।
यह है विधायक की पत्नी पर आरोप
पीड़िता ने जब विधायक से बेटी होने को बात कहकर बच्ची का अधिकार मांगा तो विधायक जवाब देने के लिए खुद आगे नहीं आए। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। उनकी पत्नी रीता नेगी ने पीड़िता और परिजनों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में ब्लैक मेल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी। अब कोर्ट ने रीता नेगी के कृत्य को विधायक को गंभीर आरोप से बचाने में सहायता करने वाला माना है। इसलिए उन्हें सह अभियुक्त बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं।
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यह है मामलाविधायक महेश नेगी पर एक युवती के आरोप लगाया है कि विधायक ने उनसे दुष्कर्म किया और विधायक से उनकी बेटी है। लिहाजा विधायक बच्ची को पिता होने के साथ ही अन्य अधिकार दे। इस पर विधायक ने कोई सफाई नहीं दी थी। बल्कि, उनकी पत्नी ने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस मामले में पीड़िता की ही गिरफ्तारी की दिशा में बढ़ रही थी। दूसरी तरफ, पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पीड़िता कोर्ट गई। कोर्ट ने पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।
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