Move to Jagran APP

रैश ड्राइविंग की तो भुगतना होगा अंजाम, होगी वीडियोग्राफी; घर से उठा ले जाएगी पुलिस

रैश ड्राइविंग करने वालों पर यातायात पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। यातायात के एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस व सीपीयू को निर्देशित किया गया है कि रैश ड्राइविंग करने वालों की पहले वीडियोग्राफी की जाए।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Sat, 13 Feb 2021 02:10 PM (IST)
Hero Image
रैश ड्राइविंग की तो भुगतना होगा अंजाम।
जागरण संवाददाता, देहरादून। रैश ड्राइविंग करने वालों पर यातायात पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। यातायात के एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस व सीपीयू को निर्देशित किया गया है कि रैश ड्राइविंग करने वालों की पहले वीडियोग्राफी की जाए। इसके बाद घर से उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

शुक्रवार को उन्होंने बताया कि रैश ड्राइविंग करने वाले अपने साथ-साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। यदि मौके से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इससे वाहन चालकों व पुलिसकर्मियों को खतरा है। एसपी यातायात ने कहा कि मुख्य बाजार में ई-रिक्शा व रेहडिय़ों के कारण अधिक जाम लग रहा है। योजना के तहत इनके मुख्य बाजारों में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई जाएगी।

एसपी ने कहा कि स्मार्ट सिटी व गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए जिन 34 जगहों पर खोदा गया है, वहां पर ट्रैफिक सुचारू चलाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। जाम वाले चौराहों पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चौराहों पर शाम के समय जाम की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में पांच बजे से लेकर नौ बजे तक मुख्य चौराहों पर सीपीयू कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।

अफीम तस्कर दोषी करार, सजा 15 को

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने अफीम तस्कर को दोषी करार दिया है। 15 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता  फौजदारी मनोज शर्मा ने बताया कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने 17 जुलाई 2017 को सर्बजीत सिंह निवासी चंद्रनगर नई दिल्ली वर्तमान निवासी जनरल विंग प्रेमनगर को पांच किलो पांच किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

यह भी पढ़ें- पूरी बस बेटिकट मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई, पांच अफसर निलंबित; एजीएम को चार्जशीट

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।