फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र पर आमवाला प्रधान की सदस्यता समाप्त
ग्राम पंचायत आमवाला की प्रधान मीना की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। निर्वाचन में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने पर यह कार्रवाई की गई है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 27 Aug 2020 12:03 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। ग्राम पंचायत आमवाला की प्रधान मीना की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। निर्वाचन में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सहसपुर के खंड विकास अधिकारी को मामले में एफआइआर करने के भी आदेश दिए हैं।
ग्राम पंचायत आमवाला की ही प्रधान प्रत्याशी सलमा ने मीना की 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। सीएम पोर्टल से यह मामला जिलाधिकारी देहरादून को भेजा गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायतीराज अधिकारी ने जांच शुरू करते हुए प्रधान मीना के प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजे, ताकि इनकी वास्तविकता का पता चल सके। शिक्षा विभाग की जांच में स्पष्ट किया गया कि जो प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मीना ने निर्वाचन के समय दाखिल किए, वह फर्जी हैं।तभी यह भी स्पष्ट हुआ कि महिला सदस्य के लिए प्रधान पद पर शैक्षिक योग्यता आठवीं है। लिहाजा, पंचायतीराज अधिकारी ने उन्हें 28 जुलाई को नोटिस जारी कर आठवीं कक्षा के प्रमाण पत्र मांगे, मगर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
यह भी पढ़ें: एसपी देहात स्वप्न किशोर की फर्जी फेसबुक आइडी बनाई, ठगी की कोशिश18 अगस्त को प्रधान ने जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखा कि इस बीच वह बीमार थीं और उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। हालांकि, उनकी ओर से बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जिलाधिकारी ने अपनी राय साफ करते हुए कहा कि प्रधान मीना सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं और उनके पास वाजिब शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र हैं ही नहीं।
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