त्रिवेंद्र सरकार ने आधी आबादी को दिया बड़ा तोहफा, महिलाएं अब पैतृक संपत्ति में सह खातेदार
त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चुनावी वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विवाहित महिलाएं अब पुरुषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने के एतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 18 Feb 2021 09:30 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चुनावी वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विवाहित महिलाएं अब पुरुषों के साथ भूमि व संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने के एतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी। इसके तहत उन्हें भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। उन्हें भूमि पर पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी अधिकार होगा। हालांकि यह अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की सचिवालय में बुधवार देर शाम तक चली बैठक में करीब दो दर्जन बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने महिलाओं के हित में बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। भूमि व संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार रहने से आर्थिक विकास गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती है। मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर माह में भी इस संबंध में फैसला लिया था, लेकिन भूमिधरी अधिकार का दायरा, उसके लिए प्रतिबंध और विरासत जैसे बिंदुओं पर फैसले के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। यह कमेटी मंत्रिमंडल को अपनी संस्तुति दे चुकी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने इन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया।
कमेटी ने अपनी संस्तुतियों में इस बिंदु पर भी गौर किया है कि उक्त व्यवस्था से परिवारों में विवाद की नौबत न बढ़े। साथ ही पत्नी के साथ अविवाहित, विधवा व संतानहीन परित्यक्ता पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। महिलाओं को ये अधिकार देने के लिए संबंधित अधिनियम की धारा-130, धारा-तीन की उपधारा-30 और धारा-171 में संशोधन किए गए हैं।
ये हैं प्रतिबंध
- सिर्फ पैतृक संपत्ति पर पत्नी को संक्रमणीय अधिकार यानी सह खातेदार होगी
- पति की खरीदी संपत्ति पर उसके जीवनकाल में पत्नी को अधिकार नहीं, इस संपत्ति पर सिर्फ पति की मृत्यु के बाद ही अधिकार
- तलाक लेते ही पत्नी का यह अधिकार स्वत: समाप्त हो जाएगा।
- पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में पत्नी को मिला अधिकार जीवित पति का हो जाएगा
- अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री व संतानहीन परित्यक्ता पुत्री एवं पुत्र को मिलेगा भूमिधरी अधिकार
- संतानहीन परित्यक्ता पुत्री को उक्त अधिकार तब मिलेगा, जब उसे न्यायिक प्रक्रिया से तलाक लिया हो या न्यायिक डिक्री के अधीन अलग रह रही हो।
- सात साल से पति के लापता होने और संतानविहीन पुत्री को विरासतीय अधिकार मिलेगा
- इसके अतिरिक्त इस मामले में पहले से प्राप्त अधिकार बरकरार रहेंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- एतिहासिक फैसला: उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी
- स्वावलंबन, स्वरोजगार व आजीविका को ले सकेंगे भूमि या संपत्ति पर ऋण, बेचने का भी अधिकार
- अविवाहित पुत्री, विधवा व संतानहीन परित्यक्ता पुत्री को भी अधिकार
- अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला, सेटेलाइट के माध्यम से होगी अवैध निर्माण की निगरानी, वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय
- नई पांच नगर पंचायतें और एक नगरपालिका परिषद के गठन को हरी झंडी
- घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में छूट देने को मंजूरी, तीन महीने तक मिलेगा लाभ, 230 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ