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उत्तराखंड में भी होगा BH Series Number का रजिस्ट्रेशन, अन्य राज्यों में जाने पर नहीं बदलनी पड़ेगी नंबर प्लेट

BH Series Number Plate उत्तराखंड से अन्य राज्यों में स्थानांतरित होकर जाने वाले वाहन स्वामियों को नंबर बदलने और टैक्स जमा करने के फेर में नहीं पड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अब उत्तराखंड में भी भारत सीरीज नंबरों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraUpdated: Wed, 01 Feb 2023 11:25 AM (IST)
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BH Series Number Plate: अब उत्तराखंड में भी भारत सीरीज नंबरों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: BH Series Number Plate: उत्तराखंड से अन्य राज्यों में स्थानांतरित होकर जाने वाले वाहन स्वामियों को नंबर बदलने और टैक्स जमा करने के फेर में नहीं पड़ना पड़ेगा।

केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अब उत्तराखंड में भी भारत सीरीज नंबरों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

2021 में लागू की थी बीएच सीरीज

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में बीएच सीरीज लागू की थी। इस सीरीज में व्यवस्था यह है कि वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, उन्हें एक बार ही टैक्स जमा करने की छूट मिल सकेगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह नंबर प्लेट ऐसे सरकारी कार्मिकों को आवंटित होगी, जिनका सेवाकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है।

इनमें सेना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या अर्द्ध सरकारी कार्यालय के कार्मिक शामिल होंगे। एक बार बीएच सीरीज नंबर का पंजीकरण हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बिना पंजीकरण बदले हुए वाहन चला सकते हैं।

पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं आवेदक

इसके लिए आवेदकों को सड़क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें कार्यालय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जिसमें नियोक्ता यह बताएंगे कि आवेदक उनके यहां सेवारत है।

यह सीरीज नए वाहन के साथ ही पुराने वाहनों पर भी लागू होगी। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में सभी राज्यों से अपने यहां यह व्यवस्था लागू करने को कहा था, हालांकि विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पाई।

अब लंबी कसरत के बाद विभाग ने इसे लागू कर दिया है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इस सीरीज में पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिसूचना के अनुसार तय दर पर मोटरयान कर लिया जाएगा।

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