Move to Jagran APP

धामी सरकार का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण; सदन में पेश किया विधेयक

प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है परंतु अन्य उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

By Vikas gusain Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 28 Feb 2024 10:37 AM (IST)
Hero Image
धामी सरकार का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण; सदन में पेश किया विधेयक
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस कड़ी में सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया।

इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालयों को लिया गया है।

कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, परंतु अन्य उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे खिलाड़ी, जिनका मूल अधिवास उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन वर्ष 2001 या उस समय जारी किसी शासनादेश के तहत उत्तराखंड में स्थायी अधिवास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, वह इस दायरे में आएगा।

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ओलंपिक खेल में पदक विजेता अथवा हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को लेवल 10 या उससे निम्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। विश्वकप, विश्व चैंपियनशिप अथवा एशियन खेल के पद विजेता या हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को लेवल आठ अथवा उससे निम्न लेवल के पदों पर आरक्षण मिलेगा।

राष्ट्रमंडल खेल अथवा एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता अथवा हिस्सा लेेने वालों को लेवल सात या उससे निम्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप व अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में पदक विजेता अथवा भाग लेेन वालों को लेवल छह या उससे निम्न पदों पर आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेताओं को लेवल पांच अथवा उनसे न्यून पदों पर आरक्षण दिया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: धामी सरकार ने विकास के साथ दिखाया चुनाव साधने का दम, बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।