उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, धामी सरकार की घोषणा से 11 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री धामी ने गत 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को यह राहत देने की घोषणा की थी। शासनादेश के अनुसार हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट तक विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी विद्युत कर सहित मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा।
विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी
इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार एक किलोवाट तक और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी एक सितंबर, 2024 से की गई विद्युत खपत के लिए अनुमन्य होगी।
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