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उत्‍तराखंड के तीन जिलों में फूल-फल सकेंगे खांडसारी उद्योग, सरकार ने बरसाई मेहर

उत्‍तराखंड के तीन जिलों देहरादून हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में खांडसारी उद्योग फूल-फल सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।

By Edited By: Updated: Thu, 15 Aug 2019 08:24 AM (IST)
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उत्‍तराखंड के तीन जिलों में फूल-फल सकेंगे खांडसारी उद्योग, सरकार ने बरसाई मेहर
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में खांडसारी उद्योग फूल-फल सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ ही गन्ना किसानों को भी उनकी उपज का मूल्य मिल सकेगा। पेराई सत्र 2019-20 के लिए राज्य में खांडसारी इकाइयों और पावर क्रेशरों की स्थापना की नीति को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखाई। वहीं एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने पर्यावरण को वन से पृथक कर अलग विभाग बना दिया है। इस कड़ी में राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना करते हुए 17 पदों को मंजूरी दी है। 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खांडसारी उद्योग की संभावना को देखते हुए मंत्रिमंडल ने खांडसारी इकाइयों और पावर क्रेशरों के लिए रियायती नीति पर मुहर लगाई। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 403 करोड़ लंबित है। 2018-19 में अब तक 200 करोड़ की सहायता किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। चीनी मिलों पर बकाया बढ़ने और गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलने की समस्या का समाधान अब खांडसारी इकाइयों और पावर क्रेशरों से निकलेगा। अब खांडसारी इकाइयों और पावर क्रेशरों के ठप पड़े लाइसेंस को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्हें विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। 

खास बात ये है कि गुड़ बनाने वाली इकाइयां भी खांडसारी के लिए लाइसेंस ले सकेंगी। गुड़ बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सरकार ने लाइसेंस ट्रांसफर की सुविधा भी दी है। साथ सल्फर से नॉन सल्फर और नॉन सल्फर से सल्फर में परिवर्तन की अनुमति भी दी जाएगी। इन इकाइयों को प्रत्येक सत्र में 60 दिन पेराई करनी होगी। अभी उक्त तीनों जिलों में करीब 22 इकाइयां संचालित हो रही हैं। 

लिखित परीक्षा के बाद दक्षता परीक्षा

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को स्वीकृति दी। संशोधन के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद ही शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। संशोधन से पहले लिखित परीक्षा से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रावधान था। फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा संशोधन नियमावली में संशोधन पर मुहर लगाई। नियमावली के नियम-आठ में वन क्षेत्राधिकारी की शैक्षिक अर्हता में स्नातक एवं समकक्ष उपाधि के स्थान पर स्नातक के 14 विषयों में एक विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक या समकक्ष संशोधन किया गया है। 

उत्तराखंड स्टेट सीड एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे में 171 पदों को मंजूरी दी। इस ढांचे पर वित्त विभाग की सहमति के लिए विभाग को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिल्ट्रान बंद होने के बाद अन्य विभागों समायोजित होने वाले कार्मिकों के संविलियन के लिए भी नियमावली को मंजूरी मिली है। हिल्ट्रान के कुल 79 कार्मिकों का समायोजन किया गया, लेकिन नियमावली नहीं होने से तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास व सेवायोजन विभाग में कर्मशाला अनुदेशक, अनुदेशक, सहायक लेखाकार, भंडारी, सहायक भंडारी, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक व अनुसेवक के पदों पर संविलियन में अड़चन आ रही थी। अब उक्त कार्मिकों का संविलियन हो सकेगा।

रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं

उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली में संशोधन कर इसमें अधीनस्थ अदालतों में लिपिक वर्गीय नियमावली में रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के प्रावधान को हटाया गया है। उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर अधिष्ठान नियमावली, 1955 में संशोधन कर उत्तरप्रदेश के स्थान पर उत्तराखंड और इलाहाबाद के स्थान पर नैनीताल किया गया है।

बी लिब-एम लिब को भी अब नियुक्ति

इसीतरह अब राजकीय डिग्री कॉलेजों में पुस्तकालय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्हता में केंद्र या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र के अतिरिक्त बी लिब व एम लिब उपाधि को शामिल करते हुए संबंधित नियमावली संशोधित की गई है। 

50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि

वहीं एनडीए, आइएमए में चयनित अभ्यर्थियों की भांति आफीसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई व गया, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद व इंडियन नेवल एकेडमी विशाखापट्टनम में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार स्वरूप 50 हजार रुपये की धनराशि देने का निर्णय किया गया है।

कैबिनेट फैसले:

  • पुरकुल गांव से मसूरी तक रोपवे परियोजना में कंसेशन एग्रीमेंट पर लगी मुहर
  • उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन 
  • उत्तराखंड सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के एकीकरण के फलस्वरूप गठित लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली स्वीकृत
  • उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा विभाग व कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग में कर्मशाला अनुदेशक, अनुदेशक, सहायक लेखाकार, भंडारी, सहायक भंडारी, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, आशुलिपिक के पदों पर संविलियन नियमावली स्वीकृत
  • उत्तराखंड स्टेट सीड एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी का ढांचा मंजूर, 171 पद होंगे
  • उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर संविलियन सेवा नियमावली प्रख्यापित
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली स्वीकृत
  • उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अवर अधिष्ठापन नियमावली 1955 में संशोधन
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