स्थानीय निकाय चुनावः प्रचार की अनुमति लेनी शुरू की प्रत्याशियों ने
निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अभी तक बिना अनुमति के ही प्रचार-प्रसार कर रहे थे। अधिकतर प्रत्याशियों ने अब अनुमति लेनी शुरू की है।
By BhanuEdited By: Updated: Thu, 01 Nov 2018 08:45 AM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अभी तक बिना अनुमति के ही प्रचार-प्रसार कर रहे थे। अधिकतर प्रत्याशियों ने अब अनुमति लेनी शुरू की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने सभी प्रत्याशियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार, रैली आदि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निकाय चुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन पत्रों की बिक्री और 20 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नामांकन रैली के साथ ही इसके बाद शुरू होने वाले प्रचार, रैली, चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन व बैठक आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होती है। इसके बावजूद कई प्रत्याशियों ने नामांकन रैली तक की अनुमति नहीं ली है। इसके अलावा नामांकन के बाद से ही प्रत्याशियों ने अपने चुनाव कार्यालय खोलने के साथ ही प्रचार का काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने भी इसकी अनुमति नहीं ली। अब कुछ प्रत्याशी अनुमति के लिए पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यदि कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार, रैली, बैठक आदि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता उल्लंघन पर रद होगा नामांकनजिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरूगेशन ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन तत्काल रद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम देहरादून में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। कहा कि आचार संहिता के प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड सहिता 1980 में निहित है। ऐसे में प्रत्याशी यदि इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो सीधे नामांकन रद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
बैठक में आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, समस्त नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में आचार संहित का प्रभावी रूप से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। कहा कि सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर व यूट्यूब आदि पर गलत, भ्रामक, अफवाह जैसे संदेश प्रसारित करने वालों पर नजर रखी जाए। ऐसे में मामलों में यदि किसी धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं।
त्योहार और चुनाव पर पुलिस ने बनाई संयुक्त रणनीतित्योहारों और निकाय चुनाव के दौरान सीमा वाले इलाकों में आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दून और सहारनपुर जिले के थानेदारों की क्लेमेनटाउन थाने में बैठक हुई। बैठक में एसपी सिटी पीके राय की मौजूदगी में दोनों सरहदी राज्यों के क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारियों का एक वाट्सएप ग्रुप बनाया गया।
उन्होंने फरार और सक्रिय अपराधियों पर लगातार नजर रखने और उनकी गतिविधियों को गु्रप में साझा करने की अपील की। बैठक में सीओ सदर पंकज गैरोला, इंस्पेक्टर पटेलनगर सूर्यभूषण नेगी, इंस्पेक्टर डोईवाला ओमवीर रावत, एसओ क्लेमेनटाउन धर्मेंद्र रौतेला, सहारनपुर के सीओ मिर्जापुर, इंस्पेक्टर बिहारीगढ़ व चौकी प्रभारी मोहंड मौजूद रहे।यह भी पढ़ें: स्थानीय निकाय चुनावः पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन मल्ल को मनाने में सफल रही कांग्रेस
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