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मसूरी नगर पालिका परिषद की भूमि कब्जाने पर चार के खिलाफ केस

मसूरी नगर पालिका परिषद की भूमि को नियमों के विपरीत बेचने और उस पर फिलिंग स्टेशन का निर्माण करने के मामले में पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसआइटी (भूमि) के अध्यक्ष मंडलायुक्त रविनाथ रमन की संस्तुति पर की गई है।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 10 Dec 2020 09:05 AM (IST)
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मसूरी नगर पालिका परिषद की भूमि कब्‍जाने के मामले में पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी नगर पालिका परिषद की भूमि को नियमों के विपरीत बेचने और उस पर फिलिंग स्टेशन का निर्माण करने के मामले में पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसआइटी (भूमि) के अध्यक्ष मंडलायुक्त रविनाथ रमन की संस्तुति पर की गई है।

पालिका के कर अधीक्षक गिरीश चंद्र सेमवाल की तहरीर के मुताबिक, वर्ष 1993 में तत्कालीन अध्यक्ष ने किंक्रेग स्थित पालिका की संपत्ति रोटरी क्लब को किराये पर दी थी। वर्ष 2007 में रोटरी क्लब ने नियमों के विपरीत जाकर ओम फिलिंग स्टेशन के संचालक सुनील कुमार गोयल के साथ एक समझौता कर दिया, ताकि वह इस पर काबिज हो सकें। वर्ष 2010 में क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व सचिव शरद गुप्ता ने भूमि की रजिस्ट्री फिलिंग स्टेशन के संचालक सुनील गोयल के भाई संजय गोयल के नाम पर कर दी। इस तरह फिलिंग स्टेशन की जद में पूरी भूमि ले ली गई। साथ ही पालिका के सार्वजनिक शौचालय पर भी कब्जा कर लिया गया।

पूर्व में एक शिकायत पर तत्कालीन तहसीलदार सदर एमसी रमोला की जांच में भी पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। इसके बाद मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने एसआइटी (भूमि) को मामले की जांच सौंपी थी। एसआइटी ने भी जांच में पाया कि पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। लिहाजा, हाल में हुई एसआइटी भूमि की बैठक में मंडलायुक्त ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने को कहा था। बुधवार को पालिका के कर अधीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय को तहरीर सौंपी और देर शाम मसूरी पुलिस ने प्रकरण में उक्त चारों व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी/डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने बताया, निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की जाए।

पांच माह में दूसरा मुकदमा

मसूरी पालिका की भूमि कब्जाने के मामले में पांच माह के भीतर यह दूसरा मुकदमा है। पहला मुकदमा (अवैध कब्जा कर होटल व्हाइट हाउस का आउट हाउस बनाने संबंधी) भी एसआइटी की संस्तुति पर जुलाई में किया गया था। नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पालिका की संपत्तियों पर पूर्व में बड़ी संख्या में अवैध कब्जे किए गए हैं। पालिका की सभी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का आकलन कराया जा रहा है। सरकारी संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

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