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बैंक से 16.32 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला

Fraud With Bank In Dehradun यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से फर्जीवाड़े से लोन लेने और लोन नहीं चुकाने पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआइ) ने चार फर्म समेत दो कंपनी संचालकों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Mon, 22 Mar 2021 08:38 AM (IST)
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बैंक से 16.32 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने पर मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, देहरादून। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से फर्जीवाड़े से लोन लेने और लोन नहीं चुकाने पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआइ) ने चार फर्म समेत दो कंपनी संचालकों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में कंपनी की संपत्तियों की कीमत का आकलन करने वाली कंपनी को भी आरोपित बनाया गया है। देहरादून सीबीआइ कार्यालय ने मामले में मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। 

सीबीआई दून कार्यालय के एसपी पीके पाणिग्रही ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के रीजनल हेड ने नौ मार्च को तहरीर दी थी। बताया कि आरकेडी पाइप्स की सहायक कंपनी श्री आरआर पाइप्स को बैंक से बीते पांच साल में कई बार लोन दिया गया। आरोप है कि फर्म संचालकों ने संपत्तियों की कीमत का आकलन करने वाली कंपनियों से अपनी संपत्तियों का काफी अधिक कीमत का आकलन करवाया। इसका पर्दाफाश लोन नहीं चुकाए जाने पर बैंक की ओर से किए गए संपत्ति की कीमत के आकलन में हुआ। बैंक को जब फर्जीवाड़े का पता लगा, तब तक आरोपितों पर 16.32 करोड़ रुपये बकाया था। इस पर सीबीआइ कार्यालय में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सीबीआइ ने श्री आरआर पाइप्स व आरकेडी पाइप्स कंपनी के प्रोपराइटर 31 सी-गुरु अंगद नगर एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर दिल्ली, शरद गुप्ता निवासी सेक्टर दो राजेंद्र नगर गाजियाबाद डायरेक्टर आरकेडी पाइप्स व आरआर पाइप्स में गारंटर, ऋतु अग्रवाल निवासी 734, ब्लॉक सात सेक्टर पांच, राजेंद्रनगर साहिबाबाद गाजियाबाद, डायरेक्टर आरकेडी पाइप्स व आरआार पाइप्स में गारंटर, ओम श्री इंफ्रा प्रोक्ट्स जी 55 फ्लैट नंबर जी-दो दिलशाद गार्डन दिल्ली व श्रीआरआर पाइप्स में गारंटर, आरएम एंड एसोसिट्स आर्किटेक्ट इंजीनियर वेल्यूअर व इंटिरियर डिजाइनर पता मंगलम ग्रीन पार्क हसनपुर दिल्ली रोड, सहारनपुर और अज्ञात बैंक कर्मचारी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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