Char Dham Yatra 2024: वाहन में दर्ज होगा नाम और नंबर, तभी मिलेगा ग्रीन-कार्ड
Char Dham Yatra 2024 चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था को शुरू करेगा। ऐसे में परिवहन विभाग इस बार वाहनों की जांच और ग्रीन-कार्ड जारी करने का काम 22 अप्रैल के बाद शुरू करेगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Char Dham 2024: चार धाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था को शुरू करेगा।
इसका फायदा यह होता है कि गाड़ी की पूरी फिटनेस की जांच पहले होती है और यात्रा मार्ग पर चालक को बार-बार वाहन के कागजात एवं लाइसेंस आदि नहीं दिखाने पड़ते।इस वर्ष मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड को लेकर शर्त रखी है कि वाहन के अंदर वाहन स्वामी, चालक व परिचालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।
परिवहन विभाग ने शुरू कर दी तैयारी
चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, विभाग वाहनों की जांच की फुलप्रूफ रणनीति कभी तैयार नहीं कर पाता। यही वजह है कि हर साल यात्रा मार्ग पर वाहन तकनीकी खामी के चलते कई मर्तबा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।दुर्घटना के मद्देनजर विभाग द्वारा रात में यात्रा मार्ग पर वाहन संचालन पहले ही बंद किया जा चुका है। इस बार चूंकि, यात्रा से पहले लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, जो 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है।
ऐसे में यह वाहन 20 व 21 अप्रैल के बाद ही अधिग्रहण से मुक्त हो पाएंगे। ऐसे में परिवहन विभाग इस बार वाहनों की जांच और ग्रीन-कार्ड जारी करने का काम 22 अप्रैल के बाद शुरू करेगा। वाहनों के दस्तावेज और दशा देखने के बाद तकनीकी टीम फिटनेस जांच करेगी। उसके बाद वाहन को ग्रीन-कार्ड देने का फैसला लिया जाएगा।बताया गया कि हर वाहन में फर्स्ट-एड बाक्स रखना अनिवार्य होगा। चालक को दवा के बारे में बताया जाएगा। बसों में चालक व परिचालक वर्दी में रहेंगे और निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग की जांच को भी कमेटी बनेगी।
इस बारे में आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि वाहनों की पड़ताल के बाद ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए चालक को वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज लाने होंगे। वाहन के अगले दोनों टायर तो नए होने अनिवार्य हैं। दून संभाग के सभी दफ्तरों से वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेंगे।
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