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Chardham Yatra 2024 पर आ रहे हैं तो पढ़ लें यह खबर, बदल गए कुछ नियम; वाहन चालक तो इन्‍हें रट ही लें

Chardham Yatra 2024 एक धाम की यात्रा तीन दिन दो धाम की यात्रा पांच दिन तीन धाम की यात्रा सात दिन और चारधाम की यात्रा के लिए 10 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। प्रदेश में 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान रात दस बजे से सुबह चार बजे तक वाहनों का संचालन नहीं किया जाएगा।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 01 May 2024 08:31 AM (IST)
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एक धाम की यात्रा अवधि तीन, दो धाम की पांच, तीन धाम की सात व चार धाम की 10 दिन
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: Chardham Yatra 2024: प्रदेश में 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान रात दस बजे से सुबह चार बजे तक वाहनों का संचालन नहीं किया जाएगा। यात्रा मार्गों पर मैक्सी कैब व मोटर कैब के संचालन के समय सीडी प्लेयर, पेन ड्राइव व रेडियो जैसे माध्यमों से गीत-संगीत जैसी तेज ध्वनियां प्रतिबंधित रहेंगी।

यात्रा के लिए समय सारिणी भी निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत एक धाम की यात्रा तीन दिन, दो धाम की यात्रा पांच दिन, तीन धाम की यात्रा सात दिन और चारधाम की यात्रा के लिए 10 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग ने सभी पड़ोसी राज्यों को पत्र भेजकर चारधाम यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें, के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है।

आठ राज्यों के परिवहन आयुक्तों को पत्र भेजा

मंगलवार को परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के संबंध में आठ राज्यों के परिवहन आयुक्तों को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान व मध्य प्रदेश को भेजे गए पत्र में चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही इस जानकारी को अपने राज्य में प्रचारित-प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में बताया गया है कि 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा में सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड एवं वाहन का ट्रिप कार्ड प्रत्येक ट्रिप के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है। वाहन में फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, लकड़ी का गुटका व रस्सी रखना जरूरी है। चालक व परिचालक को निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।

निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं

पर्वतीय मार्गों पर मौसम खराब होने अथवा भूस्खलन होने पर स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। यात्रा प्रारंभ करते समय एवं वापसी पर चेकपोस्ट पर प्रविष्टि अवश्य कराई जाए। सभी राज्य परमिट जारी करते हुए वाहनों के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

पर्वतीय मार्गों पर अकुशल व अप्रशिक्षित चालकों को हतोत्साहित किया जाए। वाहन में किसी प्रकार के नाम व पदनाम के बोर्ड व सायरन व हूटर, लाल, पीली व नीली बत्ती प्रतिबंधित है। प्रेशन हार्न, मल्टी ओन हार्न और चकाचौंध लाइट का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी वाहन चालक प्राकृतिक स्रोतों के पानी में वाहनों को न धोएं।

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