गाड़ी में छोड़ी तो चाबी खारिज किया क्लेम, फोरम ने दिया अदायगी का आदेश
कार में चाबी छोड़ने पर बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया लेकिन उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर क्लेम अदायगी का आदेश दिया है।
By BhanuEdited By: Updated: Wed, 25 Dec 2019 09:17 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। वाहन चोरी के एक मामले में बीमा कंपनी ने यह कहकर उपभोक्ता का क्लेम खारिज कर दिया कि चालक ने चाबी वाहन में लगी छोड़ दी थी। यानि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। पर उपभोक्ता फोरम ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह माना कि चालक ने कोई लापरवाही नहीं की। बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर क्लेम अदायगी का आदेश दिया है।
धर्मपुर निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह ने रॉयल सुंदरम अलाइंस इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिसमें कहा गया कि उनका वाहन एक साल के लिए उक्त कंपनी से बीमित था। इस दौरान दो यात्रियों ने मुजफ्फरनगर के लिए वाहन बुक कराया। वेहलानागेट हाईवे के पास यात्रियों ने कहा कि वाहन रोक दें, उन्हें कोई मिलने आ रहा है। कुछ देर बाद चालक को पैसे देकर पास से सिगरेट लाने को कहा। चालक सिगरेट लेकर वापस आया तो वाहन मौके पर नहीं था। अगले दिन उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई और बीमा कंपनी को भी वाहन चोरी की सूचना दी। पर बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।
बीमा कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते कहा कि परिवादी ने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने अपेक्षित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया और चाबी को वाहन में ही छोड़ दिया। पर फोरम ने यह माना कि यह घटनाक्रम क्षणिक अवधि का है। चालक सामान्य शिष्टाचार व व्यवहारिकता के नाते यात्रियों के लिए सामान लेने गया। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही प्रदर्शित नहीं होती। यह भी पढ़ें: बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम तीस दिन में करना होगा अदा Dehradun News
फोरम ने कहा कि यदि वह कहीं दूर गया होता, जहां समय अधिक लगता, तब यह माना जाता कि उसने जानबूझकर लापरवाही की। ऐसे में क्लेम खारिज किया जाना कतई सुसंगत नहीं है। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने यह आदेश दिया कि बीमा कंपनी 3,42,455 रुपये का क्लेम परिवादी को अदा करे। इसके अलावा 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने का आदेश दिया है।
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