Dehradun Lockdown: देहरादून में भवन निर्माण का रास्ता साफ, डीएम ने दी अनुमति
दून अब कोरोना से दो-दो हाथ करते हुए लॉकडाउन के बीच धीरे-धीरे उत्पादन और निर्माण की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देहरादून नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के काम भी किए जा सकते हैं।
By Bhanu Prakash SharmaEdited By: Updated: Thu, 30 Apr 2020 10:59 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। दून अब कोरोना से दो-दो हाथ करते हुए लॉकडाउन के बीच धीरे-धीरे उत्पादन और निर्माण की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अब देहरादून नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के काम भी किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने भवन निर्माण की अनुमति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्माण की स्थिति देखी जाए तो एमडीडीए की टीम ने वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान 373 नक्शे पास कर दिए हैं। निर्माण के लिए भी नक्शा पास करने की शर्त जोड़ी गई है।
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, निर्माण उसी क्षेत्र में कराया जाएगा, जहां श्रमिक उपलब्ध हैं। बाहर से श्रमिक बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही निर्माण स्थल पर उचित सेनिटाइजेशन, मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण कराने वाले प्रतिष्ठान या व्यक्ति की होगी।
मनरेगा में 419 कार्य शुरू
लॉकडाउन के बीच मनरेगा के कार्य गति पकड़ रहे हैं और श्रमिकों को भी काम मिलने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 419 कार्य शुरू किए जा चुके हैं। इन कायरें में 3842 श्रमिकों को काम भी मिल गया है। उद्योग प्रतिष्ठानों की पूर्व की स्थिति बहाल करने का क्रम भी जारी है। बुधवार को पांच उद्योग प्रतिष्ठानों के 198 कार्मिकों को पास जारी किए।
सील और लॉक्ड कॉलोनियों में अनुमति नहींडीएम के आदेश के अनुसार देहरादून नगर निगम सीमा में विभिन्न निर्माण कार्य भगत सिंह कॉलोनी, लक्खीबाग, कारगी ग्रांट, आजाद कॉलोनी में निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यहां वर्तमान की तरह ही सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।पास नक्शों की स्थिति
-कुल 373 नक्शे पास-249 आवासीय श्रेणी के-28 नक्शे कमर्शियल श्रेणी वाले-32 आवासीय नक्शे वन टाइम सेटेलमेंट के-23 कमर्शियल नक्शे वन टाइम सेटेलमेंट के-22 नक्शे सेल्फ कंपाउंडिंग वाले-शेष कंपाउंडिंग नक्शे शामिलनिर्माण से पहले लेनी होगी एसडीएम की अनुमतिकिसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। उपजिलाधिकारी के पास लिखित या ऑनलाइन के माध्यम से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
यह भी पढ़ें: Uttarakhand Lockdown: लॉकडाउन के दौरान राजधानी में फंसे मजदूरों को मिला काम249 आवासीय और 28 व्यवसायिक नक्शे पासलॉकडाउन की अवधि में एमडीडीए की टीम ने 249 आवासीय व 28 कमर्शियल नक्शे पास किए हैं। इसके अलावा वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम, सेल्फ कंपाउंडिंग व अन्य तरह की कंपाउंडिंग के नक्शे भी पास किए गए हैं। अब इन सभी पर एमडीडीए के नियमों के अनुसार निर्माण या सुधार के काम कराए जा सकेंगे।
यह भी पढ़ें: Possitive India: गांव में वापस लौटने के बाद युवा अपना रहे रोजगार के नए साधन
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।