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भाजपा विधायक यौन उत्पीड़न प्रकरण, सीओ ने महिला से डेढ़ घंटे तक की पूछताछ

विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को जांच अधिकारी ने शनिवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sun, 23 Aug 2020 10:48 AM (IST)
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भाजपा विधायक यौन उत्पीड़न प्रकरण, सीओ ने महिला से डेढ़ घंटे तक की पूछताछ
देहरादून, जेएनएन। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को जांच अधिकारी ने शनिवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान पुलिस क्षेत्रधिकारी अनुज कुमार ने महिला की ओर से विधायक पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल-जवाब किए।

महिला से पूछा गया कि उनकी विधायक से कब से जान पहचान है, वह दोनों कहां-कहां घूमने के लिए गए थे, उनकी कब-कब फोन पर बातचीत हुई, उनके पति का व्यवहार और विधायक की पत्नी के बारे में भी पूछताछ की गई। सीओ ने बताया कि जल्द ही महिला की भाभी व विधायक के बेटे को बयान देने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि विधायक की पत्नी ने तहरीर में लिखा है कि एक बार महिला ने उनके बेटे के साथ भी बातचीत की है।

उन्होंने बताया कि महिला के पति को बयान देने को बुलाने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में महिला के पति ने कहा था कि लंबा रास्ता होने के कारण उनकी जान को खतरा है। ऐसे में जांच अधिकारी ने एक और नोटिस जारी कर उन्हें बुलाया है।

डीएनए रिपोर्ट पर महिला आयोग सख्त

भाजपा विधायक महेश नेगी को बेटी का जैविक पिता होने का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति का नियम विरुद्ध डीएनए परीक्षण कराने की शिकायत का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में डीआइजी देहरादून को महिला के परिवार का अवैधानिक डीएनए परीक्षण कराने, डीएनए परीक्षण करने वाली लैब और चिकित्सकों की पूरी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सदस्य हरि सिंह नेगी ने बीते शुक्रवार बाल आयोग को शिकायती पत्र सौंपा था। उन्होंने विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला के परिवार की डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट की इजाजत के बिना डीएनए परीक्षण करवाना संदेह पैदा करता है। महिला के अनुसार, उसकी बेटी का जन्म बीती आठ मई को उत्तर प्रदेश के शामली में हुआ। बेटी का जन्म होने पर महिला के पति के संदेह जताने पर महिला, पति और उसकी बेटी तीनों का डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें पाया गया कि महिला का पति बेटी का पिता नहीं है।

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ऐसे में कोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना ही शामली के चिकित्सकों ने तीनों का डीएनए परीक्षण कैसे करवाया? महिला अपने पति, ससुर, सास और ननद पर मारपीट का आरोप लगा चुकी है। अल्मोड़ा में महिला ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। 

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