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देहरादून के नए वार्डों में व्यवसायिक भवन कर लागू Dehradun News

डेढ़ वर्ष की लंबी-चौड़ी कसरत के बाद आखिरकार नगर निगम ने नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवन कर की दरें लागू कर दीं।

By BhanuEdited By: Updated: Thu, 19 Dec 2019 11:49 AM (IST)
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देहरादून के नए वार्डों में व्यवसायिक भवन कर लागू Dehradun News
देहरादून, जेएनएन। डेढ़ वर्ष की लंबी-चौड़ी कसरत के बाद आखिरकार नगर निगम ने नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवन कर की दरें लागू कर दीं। सरकार ने अप्रैल-2018 में शहरी सीमा से सटी 72 ग्राम सभाओं को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया था। इससे पहले निगम में 60 वार्ड होते थे पर नए परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 100 हो गई। हालांकि, जो 72 गांव शामिल किए गए थे, उनसे नए 32 वार्ड बने। बाकी आठ नए वार्ड पुराने क्षेत्रों का परिसीमन होने से बने थे। 

सरकार द्वारा इन 72 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को भवन कर में दस साल की छूट दी हुई है, लेकिन यह छूट केवल आवासीय भवनों पर मान्य है। व्यवसायिक भवन इस दायरे से बाहर हैं और इन पर भवन कर को लगाने के लिए नगर निगम कसरत कर रहा था। 

निगम ने 2014 में पहली मर्तबा स्वत: कर निर्धारण (सेल्फ टैक्स असेसमेंट) सेवा लागू की थी। इसके बाद पुराने निगम क्षेत्र में बीते वर्ष टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी पर नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर को आरोपित करने के प्रयास चलते रहे। 

पहले कमेटी बनाई गई और फिर दरें जारी कर इन पर आपत्तियों की सुनवाई की गई। अब दरें तय करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। निगम ने भवन कर का निर्धारण सड़कवार किया है। न्यूनतम दरें 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन की हैं, जबकि अधिकतम दरें 24 मीटर से अधिक सड़क के भवन पर लागू होंगी। आरसीसी छत के अलावा अन्य पक्के भवन, कच्चे भवन, खाली पड़े आवासीय भूखंड की दरें अलग-अलग तय की गई हैं। 

31 जनवरी तक डबल छूट का लाभ

नए वार्डों में 31 जनवरी तक व्यवसायिक भवन कर जमा कराने पर लोगों को डबल छूट दी जा रही। भवन कर की राशि पर 20 फीसद सीधे छूट मिलेगी। इसके बाद बाकी राशि पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट और दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि 31 जनवरी के बाद पांच फीसद वाली अतिरिक्त छूट बंद कर दी जाएगी। भवन कर की दरें प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से वसूली जाएंगी।

अधिकतम दर में ये वार्ड हैं शामिल

वार्ड: मालसी, डांडा लखौंडा, आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, मोहकमपुर, मियांवाला, भारूवाला ग्रांट, बंजारावाला, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1, नत्थनपुर-2। 

मध्यम दर में ये वार्ड हैं शामिल

वार्ड: विजयपुर, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, डोभाल चौक, रायपरु, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, हरभजवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुआवाला। 

न्यूनतम दर में ये वार्ड हैं शामिल

वार्ड: चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा। 

सड़कवार हाउस टैक्स की दरें

पक्के भवन (आरसीसी, आरबी छत)

12 मीटर से कम चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम----------अधिकतम

0.80 रुपये--------1.10 रुपये--------2.12 रुपये

12 से 24 मीटर तक चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

1.45 रुपये--------1.45 रुपये------1.75 रुपये

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

1.50 रुपये-------1.80 रुपये--------2.12 रुपये

अन्य पक्के भवन (टीन शेड)

12 मीटर से कम चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.55 रुपये--------0.80 रुपये------1.10 रुपये

12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.85 रुपये--------1.15 रुपये--------1.45 रुपये

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

1.20 रुपये--------1.50 रुपये-------1.80 रुपये

कच्चे भवन

12 मीटर से कम चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.40 रुपये--------0.55 रुपये-------0.55 रुपये

12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.55 रुपये--------0.85 रुपये-------0.85 रुपये

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.90 रुपये--------1.20 रुपये-------1.20 रुपये

खाली आवासीय भूखंड

12 मीटर से कम चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.05 रुपये--------0.08 रुपये-------0.12 रुपये

12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.08 रुपये--------0.12 रुपये-------0.16 रुपये

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क

न्यूनतम-----------मध्यम-----------अधिकतम

0.12 रुपये--------0.16 रुपये-------0.20 रुपये

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इन भवनों में लागू होगी पुरानी दरें  

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के मुताबिक, नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवनों पर भवन कर लागू कर दिया गया है। नए वार्ड में कुछ भवन ऐसे हैं, जो पहले नगर निगम क्षेत्र में थे और भवन कर पहले से देते आ रहे हैं। इन भवनों पर पुरानी दरें लागू रहेंगी। 31 जनवरी तक भवन कर जमा करने पर डबल छूट दी जाएगी।

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