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देहरादून में कोरोना कर्फ्यू छह मई तक बढ़ा, जानिए पूरी गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को छह मई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Mon, 03 May 2021 10:24 PM (IST)
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प्रशासन ने देहरादून में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को छह मई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को छह मई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक छह मई सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें डेयरी, परचून, बेकरी, फल-सब्जी, मीट और मछली की दुकान, पशुचारा, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें शामिल हैं। वहीं, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान पहले की तरह ही खुलेंगे। 

निजी व सार्वजनिक वाहनों का संचालन रहेगा बंद

कोरोना कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा, जबकि रोडवेज बस, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी। इन्हें टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा।  

कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट

-फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) के प्रतिष्ठान, राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान व पशु चारे के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेंगे।

-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।

- रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।

-आवश्यक सेवा के वाहनों व सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।

-विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट, स्थल को छूट। हालांकि, सिर्फ 25 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की छूट।

- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

- मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।

-जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।

-पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। 

-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी।

- औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।

-शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के कार्मिकों को संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट रहेगी। 

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