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उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ना तय, धारा 144 के साथ केंद्र से की जाएगी ये सिफारिश

केंद्र सरकार को 30 अप्रैल तक लॉकडाउन और धारा 144 की सिफारिश भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिलों को ए और बी कैटेगरी में बांटा गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 10 Apr 2020 10:37 PM (IST)
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उत्तराखंड में भी लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ना तय, धारा 144 के साथ केंद्र से की जाएगी ये सिफारिश
देहरादून, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए 14 अप्रैल के बाद के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसमें पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन और 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रखने का प्रस्ताव है। साथ ही, सुरक्षित शरीरिक दूरी के नियम को सख्ती से 31 मई तक जारी रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। एक भी कोरोना पॉजिटिव केस वाले जिले को बी-कैटेगरी में शामिल कर जिले के भीतर और बाहर आवाजाही पूरी तरह बंद रखी जाएगी। चिह्नित हॉटस्पॉट में किसी तरह की ढील के बगैर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सीमित तरीके से औद्योगिक, निर्माण व खनन, स्टांप-रजिस्ट्रेशन की गतिविधियों को जारी रखने की सिफारिश भी की गई है। इस पर केंद्र की अनुमति के बाद ही राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाएगी।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्ययोजना को प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही सरकार कार्ययोजना का पालन करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के संबंध में 14 अप्रैल के बाद की रणनीति पर मंथन किया गया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सचिव अमित नेगी व नितेश झा की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 17 बिंदुओं की कार्ययोजना तैयार की गई। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 

पूरे प्रदेश को 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर धारा 144 के दायरे में लिया जाएगा। इस दौरान राज्य व जिलों के भीतर और बाहर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक आवाजाही में छूट रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी दुकानें, प्रतिष्ठान को रियायत मिलेगी। सरकार ने कोरोना केस के आधार पर जिलों को दो कैटेगरी में बांटा है।

ए-कैटेगरी जिला

जिस जिले में पिछले 15 दिन और अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, उसे इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ऐसे ए-कैटेगरी वाले जिलों में सुबह सात से दोपहर एक बजे तक एकल व्यक्ति चौपहिया वाहन में आवाजाही की अनुमति रहेगी। इन जिलों में मनरेगा के तहत कार्यों को किया जा सकेगा।

बी-कैटेगरी जिला

जिस जिले में पिछले 15 दिन में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, उसे बी-कैटेगरी में रखा गया है। बी-कैटेगरी वाले जिलों में लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। इन जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट में लोगों की आवाजाही समेत कोई गतिविधि नहीं होगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में घरों तक जरूरत का सामान स्थानीय प्रशासन मुहैया कराएगा।

सीमित आर्थिक गतिविधियों को अनुमति

सभी जिलों में कोविड हॉटस्पॉट को छोड़कर औद्योगिक, निर्माण, खनन की गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। ऐसे सभी स्थानों पर कोरोना से बचने को शारीरिक दूरी और साफ-सफाई और जरूरी सुरक्षा को अमल में लाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर होगी। इन गतिविधियों के संचालक या मालिक को अंडरटेकिंग देनी होगी। फार्मा उद्योगों, मेडिकल उपकरण, कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश और जिलों से बाहर से श्रमिकों व मजदूरों की आवाजाही बंद रहेगी। सभी जिलों में स्टांप व रजिस्ट्रेशन की गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। होटल, लॉज, होम स्टे, धर्मशालाएं, हॉस्टल, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्तरां, बार और धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों में 15 मई तक एयरकंडीशन चलाने को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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ये हैं मुख्य सिफारिशें

-15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, डीएम को दिए अधिकार

-जिलों की दो कैटेगरी, एक भी पॉजिटिव केस वाला बी-कैटेगरी जिला

-औद्योगिक, निर्माण, खनन, स्टांप रजिस्ट्रेशन गतिविधियों को सीमित अनुमति

-इंडो-नेपाल सीमा और अंतर्राज्यीय आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी

-होटल, धर्मशाला, होमस्टे, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे

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