पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म में किशोर को सात साल की सजा
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी किशोर को सात साल कैद की सजा सुनाई।
By Edited By: Updated: Tue, 28 May 2019 11:23 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी किशोर को सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, सुनवाई के दौरान बयान बदलने को भी अदालत ने गंभीरता से लेते हुए लड़की के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश एसएसपी देहरादून को दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना 25 नवंबर 2017 की है। शहर कोतवाली क्षेत्र की एक बस्ती में पांच साल की बच्ची घर में अकेले थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला एक किशोर उसके घर आया और उसे बहला-फुसला कर अपने घर ले गया। वहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच लोगों ने जब बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उन्होंने आरोपित को मौके से ही दबोचा लिया। बच्ची ने लोगों को आपबीती बताई। थोड़ी देर बाद बच्ची के माता-पिता भी घर आ गए और उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। बच्ची का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के बाद उसका मेडिकल कराया गया। इसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
सुनवाई के दौरान बच्ची का पिता पूर्व में दिए गए बयान से पलट गया। इसके बावजूद अदालत ने प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर वारदात को सही माना और दोषी किशोर को सात साल कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर आरोपित को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार घटना के समय दोषी किशोर की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी। ऐसे में 21 साल की उम्र पूर्ण करने तक वह बाल सुधार गृह हरिद्वार में रहेगा। इसके बाद उसे जिला कारागार सुद्धोवाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां वह आम अपराधियों की तरह सजा कटेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए। इसमें बाद में बच्ची के पिता ने बयान बदल लिया था। अदालत ने एसएसपी को आदेशित किया है कि वह बच्ची के पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करें। वहीं, बचाव पक्ष से एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ था।यह भी पढ़ें: नाबालिग से अनैतिक कार्य करने में होटल संचालक समेत दो गिरफ्तार
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