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ग्राहक को किए वायदे के अनुसार देना होगा एक्सचेंज बोनस, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News

ग्राहक को किए वायदे के अनुसार एक्सचेंज बोनस का भुगतान न करने पर उपभोक्ता फोरम ने कार कंपनी और डीलर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है।

By Edited By: Updated: Tue, 27 Aug 2019 02:46 PM (IST)
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ग्राहक को किए वायदे के अनुसार देना होगा एक्सचेंज बोनस, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News
देहरादून, जेएनएन। ग्राहक को किए वायदे के अनुसार एक्सचेंज बोनस का भुगतान न करने पर उपभोक्ता फोरम ने कार कंपनी और डीलर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। अपने आदेश में कहा कि कार खरीदने के लिए ग्राहक को झूठा प्रलोभन दिया गया। यह दूषित व्यापार पद्धति है और इस कारण ग्राहक को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। 

दरअसल, न्यू एनक्लेव बसंत विहार निवासी भगवान सिंह नेगी ने जिला उपभोक्ता फोरम में सुभाष नगर स्थित बीएम हुंडई और हुंडई मोटर इंडिया के खिलाफ वाद दायर किया। शिकायकर्ता के अनुसार उन्होंने आइ-10 कार खरीदने के लिए बीएम हुंडई में संपर्क किया। वहां पुरानी कार के एक्सचेंज के संबंध में पूछताछ की। जिस पर बताया गया कि नया वाहन खरीदने पर उन्हें एक्सचेंज स्कीम के तहत 30 हजार रुपये पुरानी कार की मालियत और 25 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस मिलेगा। पर नयी कार खरीदते वक्त कहा गया कि पहले उन्हें वाहन की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 
एक्सचेंज की कीमत और बोनस दस दिन बाद मिलेंगे। जिस पर उन्होंने चेक के माध्यम से 4,66,221 रुपये अदा किए। दस दिन बाद पुरानी कार की कीमत 30 हजार रुपये उन्हें अदा कर दिए गए, पर एक्सचेंज बोनस के लिए 45 दिन का समय और मांगा गया। इस अवधि के बीत जाने के बाद उन्होंने एक्सचेंज बोनस की मांग की तो बताया गया कि यह स्वीकृत होने मुख्य कार्यालय गया है। लंबे वक्त तक यूं ही टालमटोल करने के बाद उन्हें एक्सचेंज बोनस देने से मना कर दिया। कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि परिवादी ने शर्तों को पूरा नहीं किया और इसलिए वह एक्सचेंज बोनस पाने का अधिकारी नहीं है। 
वह पुरानी कार के पिछले छह माह में स्वामित्व होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। जबकि परिवादी ने डीलर के पास पुरानी कार का बीमा प्रपत्र जमा किया हुआ था। जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि वह छह माह से अधिक समय से वाहन का स्वामी था। ऐसे में फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने यह आदेश दिया कि विपक्षीगण 30 दिन के भीतर एक्सचेंज बोनस की राशि 25 हजार रुपये का भुगतान करे। 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये वाद व्यय के भी देने के आदेश दिए हैं।
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