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धामी सरकार का शिक्षकों को बड़ा तोहफा, नियमावली में बदलाव के बाद अब उठा सकेंगे ये लाभ

सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। अब नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में इन शिक्षकों को अंतरमंडलीय स्थानांतरण का लाभ मिल सकेगा। राजकीय शिक्षक संघ लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहे थे।

By Ravindra kumar barthwal Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 06 Mar 2024 08:23 AM (IST)
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धामी सरकार का शिक्षकों को बड़ा तोहफा, नियमावली में बदलवा के बाद अब उठा सकेंगे ये लाभ

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। अब नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में इन शिक्षकों को अंतरमंडलीय स्थानांतरण का लाभ मिल सकेगा।

राजकीय शिक्षक संघ लंबे समय से एलटी शिक्षकों को सेवाकाल में एक बार अंतरमंडलीय स्थानांतरण की सुविधा देने की मांग कर रहा था। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंटकर यह विषय उठाया था।

मंत्रिमंडल ने भी दी थी सहमति

उच्च स्तर पर इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव में संबंधित नियमावली में संशोधन की संस्तुति की गई थी। मंत्रिमंडल ने भी इस नियमावली में संशोधन करने पर सहमति दी थी।

शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 की अधिसचूना जारी कर दी।

एलटी शिक्षकों को मंडल संवर्ग परिवर्तन का अधिकार पूरे सेवाकाल में एक बार मिलेगा। संवर्ग परिवर्तन से पहले उनके लिए पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करनी अनिवार्य की गई है। संवर्ग परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए शासन स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करेगा।

मंडल परिवर्तन के बाद नए मंडल में जाने पर शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नए संवर्ग में कनिष्ठतम हो जाएगा। नियमावली में कला वर्ग के शिक्षक के लिए नियम में संशोधन किया गया है।

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