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जिलाधिकारी ने युवाओं से की अपील, कहा- अनावश्यक सड़कों पर न घूमें युवा

अब भी तमाम लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं कर रहे। विशेषकर युवा वर्ग नियमों का उल्लंघन करता मिल रहा है। लिहाजा जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अपील की है कि अनावश्यक बाहर न घूमें।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 29 Apr 2021 10:11 AM (IST)
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बुधवार को कोरोना कफ्यरू के दौरान घंटाघर के पास सड़क पर घूमते व्यक्तियों से पूछताछ करते शहर कोतवाल शिशुपाल नेगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में रात्रि कर्फ्यू के बाद कोरोना कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। मगर, अब भी तमाम लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं कर रहे। विशेषकर युवा वर्ग नियमों का उल्लंघन करता मिल रहा है। लिहाजा, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अपील की है कि अनावश्यक बाहर न घूमें।

बुधवार को जारी संदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि तमाम घरों में बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवाओं की अपेक्षा कम है। ऐसे में अगर संबंधित परिवार के युवा बेपरवाह होकर बाहर घूमेंगे तो परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के लिए अनावश्यक खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग के बिना न तो कर्फ्यू का मकसद पूरा हो पाएगा और न ही प्रभावी ढंग से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हो पाएगी। जिलाधिकारी ने युवाओं को हिदायत देते हुए कहा कि उनकी अनदेखी उन पर ही भारी पड़ सकती है। अगर नियमों के उल्लंघन पर उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो इससे उनके कॅरियर में दिक्कत हो सकती है।

एंबुलेंस पर चस्पा करें किराया सूची

जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है कि निजी एंबुलेंस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। डीएम ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि एंबुलेंस की चेकिंग करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक एंबुलेंस में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिए हैं।

अस्पतालों को पहुंचाए 2147 सिलिंडर

बुधवार को जारी प्रेस बयान में जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अस्पतालों को ऑक्सीजन के 2147 सिलिंडर मुहैया कराए जा चुके हैं। वहीं, आमजन को भी 907 सिलिंडर दिए गए। रीफिल की बात करें तो 140 सिलिंडर स्टॉक में हैं।

मसूरी में बना कंटेनमेंट जोन

बुधवार को मसूरी के मैरीविल एस्टेट (बालरेगंज) में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। अब जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या 53 हो गई है। जिलाधिकारी के अग्रिम आदेश तक कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा।

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