क्लेम के लिए चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, पढ़िए पूरी खबर
अगर दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप क्लेम के हकदार नहीं होंगे। ऐसे ही एक वाद को जिला उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Sun, 09 Jun 2019 08:42 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। यदि आपके वाहन का बीमा हो रखा है। इसी बीच अगर वाहन दुर्घनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप क्लेम के हकदार नहीं होंगे। ऐसे ही एक वाद को जिला उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया है। फोरम के मुताबिक क्लेम के लिए वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना जरूरी है।
मैमर्स औरा अर्थ मूवर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रानीपुर मोड हरिद्वार ने दीपक कश्यप के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में टाटा एआइजी जनरल इश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दाखिल किया था। वाद के मुताबिक वादी ने इश्यारेंस कंपनी से एक डंपर का एक साल के लिए 2170750 रुपये का बीमा करवाया था। इसी बीच डंपर दुर्घनाग्रस्त हो गया। जिसके बाद वादी ने उक्त सूचना कंपनी को दी और 567394 रुपये मरम्मत में आने वाला खर्च कंपनी को भेजा। आरोप था कि इसके बाद भी वादी को क्लेम की धनराशि नहीं दी गई। लेकिन जब ने वादी की ओर से बीमा के लिए जमा किए गए प्रपत्रों की जांच की तो पाया कि दुर्घटना के वक्त उक्त वाहन को धरम सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था। जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिसके बाद कंपनी की ओर से वाद को खारिज करने की अपील की थी। फोरम ने दोनों पक्षों की ओर से जमा प्रपत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली के एक आदेश का संज्ञान लेते हुए फोरम ने वाद को खारिज करने का फैसला सुनाया।
फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार क्लेम के लिए वाहन चालक का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने वाद को खारिज कर वादी को अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वाहन करने के निर्देश दिए हैं।यह भी पढ़ें: घटिया सामान बेचना पड़ा महंगा, कीमत लौटाने के आदेश; जानिए पूरा मामला
यह भी पढ़ें: बैंक ने मानी अपनी गलती, खाताधारक को लौटाए एक लाखलोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।